नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में एक को 10 वर्ष की कैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jul 2024 9:47 PM
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सप्तम सह विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिवेश कुमार की न्यायालय में लौकहा थाना क्षेत्र से नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने मामले को लेकर बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई.
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना चार सितंबर 2022 की है. करीब 2 बजे रात में सूचिका की पुत्री घर से बाहर शौच के लिए निकली और अचानक गायब हो गयी. जब इसकी जानकारी पीड़िता के परिजनों को हुई तो उसकी खोजबीन की जाने लगी. परिजनों के खोजबीन के दौरान जानकारी मिली की आरोपी मो. सलीम अन्य साथी के साथ मिलकर नाबालिग को पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले गया है. जाने के क्रम में मधपुर गांव में आरोपी अमरेंद्र कुमार को साथ में लेकर आरोपी कहीं अनजान जगह लेकर भाग गया है. जानकारी के बाद मामले को लेकर पीड़िता की मां ने आरोपी पर अपहरण कर जान से मारने व बेचने के आरोप लगाते हुए लौकहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










