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अतिक्रमणमुक्त होंगे जिले के सरकारी विद्यालय, डीएम ने दिया निर्देश

Updated at : 17 Dec 2024 7:19 PM (IST)
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अतिक्रमणमुक्त होंगे जिले के सरकारी विद्यालय, डीएम ने दिया निर्देश

अंचल न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अतिक्रमण वाद के संबंध में दस्तावेज के साथ विद्यालय का पक्ष रखना सुनिश्चित करें.

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मधेपुरा जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सईद अंसारी ने जिले के निम्नांकित प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया है कि संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर अपने-अपने विद्यालय के अतिक्रमित भूमि से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य संगत अभिलेख उपलब्ध कराते हुए विद्यालय के अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु अपना पक्ष रखे. उन्होंने कहा कि सभी हेडमास्टर को निर्देश दिया जाता है कि अंचल न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर अतिक्रमण वाद के संबंध में दस्तावेज के साथ विद्यालय का पक्ष रखना सुनिश्चित करें. इसके लिए मध्य विद्यालय सोनवर्षा आलमनगर, एमकेएम साह प्लस टू विद्यालय, आलमनगर, उच्च विद्यालय बिहारीगंज, गांधी उच्चतर मा वि अरजपुर, चौसा, राजकीय बुनियादी विद्यालय अरजपुर, चौसा, उमवि तियर टोला, चौसा, उमवि लक्ष्मीनियां, चौसा, सियाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय जोगवनी, गम्हरिया, श्री दुर्गा मध्य विद्यालय, उमावि खोखसी बाड़ा रामगंज, ग्वालपाड़ा, नव प्रा वि जमुनिया रही, ग्वालपाड़ा, देव नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय रानीपट्टी, कुमारखंड, म वि भतनी, कुमारखंड, अनुग्रह उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखासन, मधेपुरा, राजकीय केशव कन्या प्लस टू विद्यालय, मधेपुरा, मध्य विद्यालय जगजीवन आश्रम, मधेपुरा, बीएल प्लस टू विद्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा, बी (मुरहो) माध्यमिक विद्यालय, मुरलीगंज, मधेपुरा, उ मा वि सिंगियौन, मुरलीगंज, उमवि चेंगाही, पुरैनी, नव प्रा वि अखरी बासा, पुरैनी, प्रा वि लाली टोला, पुरैनी, नव प्रा वि बुट्टी टोला चटनमा, पुरैनी, उमवि डुमरैल, पुरैनी, म वि वर्शतपुर दक्षिण, शंकरपुर, नव प्रा वि कजरा कामत टोला, शंकरपुर, उमावि झरकाहा नंबर एक, शंकरपुर, मा वि बेहरारी, शंकरपुर, उमवि बरियाही, शंकरपुर, नव प्रा वि कलवारा टोला, सिंहेश्वर, नव प्रा वि कन्हुआ गोड़ियारी, सिंहेश्वर, मवि बुढ़ावे, सिंहेश्वर, नव प्रावि मोहली टोला मानपुर, सिंहेश्वर और उच्च माध्यमिक विद्यालय शहजादपुर, उदाकिशुनगंज शामिल है. इस पत्र की प्रतिलिपि भूमि सुधार उपसमाहर्ता और एसडीएम, अंचलाधिकारी को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए दी गयी है.

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