28.8 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

हत्या के मामले में सश्रम कारावास

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में हत्या के मामले में सत्र वाद 275/2001 के मामले में सौर बाजार थाना के गढ अमृता निवासी हरेराम मुखिया को सश्रम आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास […]

मधेपुरा : व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश मजहर इमाम की अदालत में हत्या के मामले में सत्र वाद 275/2001 के मामले में सौर बाजार थाना के गढ अमृता निवासी हरेराम मुखिया को सश्रम आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष का सश्रम कारावास की सजा हरेराम मुखिया और और भुगतनी होगी.

मामले में शांति देवी के ससुर खौपेती निवासी मिश्री लाल मुखिया के अनुसार उसके मंजले बेटे घोलट मुखिया की शादी भदौल के शांति देवी से हुई थी. शादी के कुछ दिनों के बाद ही उसका बेटा पंजाम में पैसा कमाने चला गया तो उसकी पुत्र वधु शांति अपने बहनोई हरेराम के साथ हरेराम के घर चली गयी. इसी प्रकार कभी भी उसकी पुत्रवधु अपने अपने ससुराल हरेराम के साथ आती थी और कुछ दिन रहती थी और हरेराम के साथ चली जाती थी.
जिसका कि सूचक ने विरोध भी किया था. ज्यातर समय सूचक का पुत्र घोलट बाहर ही रहता था. एक दिन इसी तरह हरेराम शांति को विदा कर अपने यहां ले गया. सात दिसंगर 2001 को चौकीदार विंदेश्वरी पासवान ने सूचक को बताया कि उसके बहु की लाश गांव के पूरब की तरफ बाहरी इलाके के खेत में पड़ी है. इस संबंध में सूचक ने मधेपुरा थाना कांड संख्या 275/2001 दर्ज कराया था.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किये गये. मामले में बचाव की पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदेश्वरी प्रसाद चंदन एवं सुरेश चंद्र यादव तथा राज्य की ओर से पैरवी लोक अभियोजक इंद्रकांत चौधरी कर रहे थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें