प्रखंड मुख्यालय ही रहेंगे हेडक्वार्टर
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पंचायत चुनाव. समाहरणालय सभा कक्ष में प्रेसवर्ता, बोले डीएम
प्रखंड मुख्यालय ही रहेंगे हेडक्वार्टर जिले में पंचायत चुनाव कार्यक्रम की सरकार के द्वारा हुई घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इस संबंध में 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गयी है. जिले के 170 पंचायतों में दस चरणों में चुनाव संपन्न होगा. जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने बताया […]
जिले में पंचायत चुनाव कार्यक्रम की सरकार के द्वारा हुई घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है. इस संबंध में 25 फरवरी को अधिसूचना जारी कर दी गयी है. जिले के 170 पंचायतों में दस चरणों में चुनाव संपन्न होगा. जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने बताया कि पंचायत चुनाव में प्रखंड मुख्यालय ही हेडक्वार्टर बना रहेगा.
मतदान केंद्रों से संबंधित प्रखंडवार सूचना प्रकाशित कर दी गयी है
पहले जिला मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाया जाता था, अब प्रखंड मुख्यालय में बनाया जायेगा.
अनुमंडल क्षेत्र के लिए एसडीओ निर्वाचन पदाधिकारी होंगे
मधेपुरा : समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में पंचायत चुनाव के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने बताया कि पंचायत चुनाव में प्रखंड मुख्यालय ही हेडक्वार्टर बना रहेगा. पहले जिला मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाया जाता था लेकिन अब प्रखंड मुख्यालय में मतगणना केंद्र बनाया जायेगा.
वहीं प्रखंड स्तर पर नामांकन स्थल प्रखंड कार्यालय एवं जिला परिषद सीट के लिए नामांकन अनुमंडल कार्यालय में होगा. प्रखंड क्षेत्र के निर्वाचन पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अनुमंडल क्षेत्र के लिए अनुमंडल पदाधिकारी निर्वाचन पदाधिकारी होंगे. मतदान केंद्रों से संबंधित प्रखंडवार सूचना प्रकाशित कर दी गयी है.
जिला पदाधिकारी ने कहा कि जिले के 13 प्रखंडों में कुल 170 पंचायत अंतर्गत कुल 23 जिला परिषद सदस्य,225 पंचायत समिति,170 ग्राम पंचायत मुखिया,170 ग्राम कचहरी सरपंच, 2242 ग्राम पंचायत सदस्य एवं 2242 ग्राम कचहरी पंच के चुनाव को लेकर दस चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम की तिथि निर्धारित की गयी है.
वहीं डीएम ने कहा कि मुखिया, सरपंच, पंच एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रखंड स्तर पर व जिला परिषद के लिए अनुमंडल स्तर पर नामांकन प्रपत्र भरा जायेगा. प्रेस वार्ता में एडीएम अबरार अहमद कमर, डीडीसी मिथलेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अब्दुल क्यूम अंसारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी कृष्ण मोहन प्रसाद सहित अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे.
पंचायत स्तर के बहाली पर रहेगी रोक : प्रेस वार्ता के दौरान जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने बताया कि सिर्फ पंचायत व वार्ड स्तर पर होने वाली बहाली पर आदर्श आचार संहिता के दौरान रोक लगी रहेगी. जहां बहाली प्रक्रिया शुरू है,
वहां भी चुनाव तक यथावत स्थिति बनी रहेगी. वहीं जिला या अनुमंडल स्तर के बहाली पर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं रहेगी, डीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव में नगर पंचायत व नगर परिषद क्षेत्र की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे.
किन योजनाओं पर आदर्श आचार संहिता रहेगा लागू : जिला पदाधिकारी मो सोहैल ने कहा कि विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित योजनाओं से है.
किसी ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिहला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है. किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय, भवन निमार्ण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उदघाटन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी,
चाहे ऐसी योजना शहरी क्षेत्र में हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में.
इन योजनाओं पर नहीं लगेगा कोई पाबंदी : प्रेस वार्ता के दौरान डीएम ने कहा कि ऐसे योजनाएं, जो पहले से स्वीकृत है और जिन पर कार्य प्रगति में है वैसे योजनाओं का कार्यान्वयन होते रहेगा. ऐसी योजनाएं जो पहले से स्वीकृ.त है तथा जिनका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया था किंतु निधि के अभाव में योजना अपूर्ण है और उसके लिए अब निधि उपलब्ध हो गयी है,
उन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रांरभ किया जा सकता है. वहीं डीएम ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई पाबंदी नहीं रहेगी, ऐसी केंद्रयी योजनाएं जिसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्राप्त होती है और जिनका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी. इसके अलावे राष्ट्रीय उच्च पथा एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य करने में कोई पाबंदी नहीं हरेगी,
वहीं इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन एवं राज्य प्रायोजित अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. महात्मा गांधी रार्ष्टीय रोजगार गांरटी के अंतर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. जिला पदाधिकारी ने कहा कि अंतराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. वहीं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नयी योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जा सकता है.
आपात योजनाएं तथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभाव ग्रस्त से संबंधित योजनाओं आदि का पंचायत आम चुनाव की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबंदी नहीं रहेगी. सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. सरकार कार्यालयों की आधुनिकीकरण आदि पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी. विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण् पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी.
किसी भी परिस्थिति में किसी योजना को प्रारंभ करने के लिए किसी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्य, जैसे शिलान्यास आदि नहीं किया जायेगा, योजना का कार्यान्वयन संबंधित विभागों के क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा समान्य रूप से किया जायेगा. सरकार द्वारा उपयुक्त दिशा निर्देशों के अधीन यदि किसी योजना की स्वीकृति दी जाती है तो उसका सूचना प्रकाशित नहीं की जायेगी. राज्य में विकास से संबंधित कार्यक्लापों की प्रगति को दर्शाते हुए किसी प्रकार का इश्तहार या विज्ञापनों का प्रसारण समाचार पत्रों या रेडियो टेलिविजन आदि के माध्यम से नहीं किया जायेगा.
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