सहरसा सदर : विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव में खर्च किये जाने वाले व्यय पर आयोग सख्त नजर रख रही है. इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में पांच नवम्बर को होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल व अभ्यर्थी सहित उनके सगे संबंधियों द्वारा चुनाव में व्यय की जाने वाली राशि पर सख्त नजर रखने का निर्देश दिया गया है.
इस बाबत जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम विनोद सिंह गुंजियाल ने जिले के सभी बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक के खाते से निकाली जाने वाली राशि पर सख्त नजर बनाये रखने का निर्देश दिया है.
डीएम श्री गुुंजियाल ने सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थियों का खाता उनके नाम या उनके द्वारा प्राधिकृत चुनाव अभिकर्ता के नाम से अथवा दोनों ही लोगों के संयुक्त नाम से खोला जाय. किसी भी हाल में अभ्यर्थियों के रिश्तेदार के नाम से चुनाव कार्य के लिए खाता नहीं खोले जाने का निर्देश दिया. राजनीतिक दलों व अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव में व्यर्थ व अत्यधिक व्यय पर नजर के बाबत बताया गया कि यदि कोई राजनीतिक दल या उनके सदस्य चुनाव के दौरान बैंक से बड़ी राशि का निकासी करते हैं तो उसकी सूचना प्रतिदिन संबंधित व्यय कोषांग के पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करें.
साथ ही यदि कोई राजनीतिक दल बड़ी संख्या में बाइक या उपहार स्वरूप किसी अन्य चीज की खरीदारी के लिए भुगतान कर रहा हैं तो इसकी भी सूचना संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे. ताकि चुनाव में व्यर्थ खर्च कर मतदाताओं को प्रभावित करने वाले अभ्यर्थियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. डीएम ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को अपनी-अपनी शाखा परिसर में मतदाता जागरूकता के लिए बैनर पंपलेट का उपयोग करने की भी अपील की. ताकि सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग को लेकर जागरूक हो सके.