महिला को उम्रकैद की सजा
Published by : Rajeev Murarai Sinha Sinha Updated At : 29 Jan 2026 6:49 PM
व्यवहार न्यायालय लखीसराय के जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को चानन थाना क्षेत्र के बसमतिया गांव जून 2014 में हुए एक 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है
लखीसराय. व्यवहार न्यायालय लखीसराय के जिला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजन कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को चानन थाना क्षेत्र के बसमतिया गांव जून 2014 में हुए एक 13 वर्षीय बालक की हत्या के मामले में एक महिला आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अपर लोग अभियोजक (एपीपी) हरेराम शर्मा ने बताया कि इंद्रदेव यादव की पत्नी गायत्री देवी को उम्रकैद की सजा सुनायी है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेराम शर्मा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता उदय नारायण चौधरी बहस में शामिल हुए.
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