खाद दुकानदार पाया गया दोषी, लाइसेंस रद्द
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 20 Aug 2024 8:36 PM
डीएम रजनीकांत को शिकायत मिलने पर कजरा बाजार स्थित श्वेता खाद बीज भंडार में रविवार को डीएओ सुबोध कुमार सुधांशु के द्वारा जांच करायी गयी.
कजरा. डीएम रजनीकांत को शिकायत मिलने पर कजरा बाजार स्थित श्वेता खाद बीज भंडार में रविवार को डीएओ सुबोध कुमार सुधांशु के द्वारा जांच करायी गयी. जांच के दौरान अधिकारी के सामने खुलेआम ग्राहकों को मूल्य से अधिक राशि में यूरिया और डीएपी बेचा जा रहा था. वहीं इसी की शिकायत को लेकर किसान नवनीत कुमार के द्वारा डीएओ को लिखित में आवेदन दिया गया. जिसे लेकर डीएओ सुबोध कुमार सुधांशु द्वारा कार्रवाई करते हुए एक पत्र जारी किया गया. जिसका पत्रांक 2203 दिनांक 19.08.2024 है. पत्र के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिक्री करने के कारण खुदरा उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित कर दिया गया. पत्र में उर्वरक की बिक्री पर रोक लगाते हुए यूरिया तीन सौ रुपये प्रति बोरा व डीएपी 15 सौ रुपये प्रति बोरा की दर से बिक्री करते पाया गया. इसके अलावे भौतिक रूप से उपलब्ध कुल 25 बैग यूरिया कम पाया जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन है. जिसे लेकर खुदरा खाद अनुज्ञप्ति निलंबित किया गया तथा 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण की मांग की गयी.
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