लखीसराय के अभयपुर में रेलवे की जमीन पर बने बास्केटबॉल कोर्ट पर चला नोटिस का चाबुक: 7 दिन में जगह खाली करने का अल्टीमेटम
फोटो- रेलवे द्वारा चिपकाया गया नोटिस | Prabhat Khabar Network
अभयपुर रेलवे स्टेशन के पास घोसैठ हाईस्कूल मैदान में बने बास्केटबॉल कोर्ट पर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रेलवे ने निर्माण को अनधिकृत बताते हुए सात दिनों के भीतर स्थल खाली कराने का नोटिस चस्पा किया है. निर्धारित समय सीमा में कोर्ट न हटाए जाने पर बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
लखीसराय. अभयपुर रेलवे स्टेशन से सटे घोसैठ हाईस्कूल मैदान में रेलवे की जमीन पर बने बास्केटबॉल कोर्ट को लेकर रेलवे प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रेलवे ने निर्माण को अनधिकृत बताते हुए स्थल खाली कराने का नोटिस चस्पा किया है. नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्ष को सात दिनों के भीतर निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया है.

सात दिन में निर्माण नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
रेलवे की ओर से चस्पाए गए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाने पर रेलवे प्रशासन आरपीएफ और राज्य सुरक्षा कर्मियों की मदद से बलपूर्वक इसे हटाएगा. नोटिस में यह भी कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान होने वाले खर्च की वसूली संबंधित पक्ष से की जाएगी.
रेलवे की जमीन पर बिना अनुमति निर्माण का आरोप
नोटिस में कहा गया है कि संबंधित भूमि रेलवे की संपत्ति है. रेलवे की अनुमति के बिना इस जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या निर्माण प्रतिबंधित है. रेलवे प्रशासन ने नियमों के तहत आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है.
हाल ही में कराया गया था बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण
बताया जाता है कि घोसैठ हाईस्कूल मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण हाल ही में कराया गया था. निर्माण के बाद जब जमीन के रेलवे की संपत्ति होने की बात सामने आई तो विवाद गहरा गया. इसके बाद रेलवे प्रशासन की ओर से स्थल का निरीक्षण कराया गया और निर्माण हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया.
खेल मैदान से बच्चों और युवाओं को मिल रहा था लाभ
स्थानीय लोगों का कहना है कि बास्केटबॉल कोर्ट बनने से बच्चों और युवाओं को खेलकूद के लिए बेहतर सुविधा मिल रही थी. हालांकि रेलवे की जमीन पर निर्माण होने की बात सामने आने के बाद अब स्थानीय स्तर पर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है. लोगों का कहना है कि जांच के माध्यम से यह स्पष्ट होना चाहिए कि रेलवे की जमीन पर निर्माण की अनुमति किस स्तर से मिली और निर्माण में सरकारी राशि का इस्तेमाल हुआ है या नहीं. साथ ही संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी स्पष्ट की जानी चाहिए.
रेलवे बोले, विधिसम्मत कार्रवाई होगी
मामले को लेकर आईओडब्लू सन्नी कुमार ने बताया कि रेलवे के निर्देशानुसार नोटिस चस्पा किया गया है. उन्होंने कहा कि मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
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