लखीसराय : 21 मई 2013 को जिले के चानन प्रखंड में पंजाब नेशनल बैंक की गोपालपुर शाखा में दिनदहाड़े हुए लूटकांड के अप्राथमिकी दो अभियुक्तों को बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय त्रिभुवन नाथ ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसमें अभियुक्त पंकज बिंद व मंजु देवी शामिल हैं.
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बैंक लूटकांड मामले में दो को आजीवन कारावास
लखीसराय : 21 मई 2013 को जिले के चानन प्रखंड में पंजाब नेशनल बैंक की गोपालपुर शाखा में दिनदहाड़े हुए लूटकांड के अप्राथमिकी दो अभियुक्तों को बुधवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय त्रिभुवन नाथ ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसमें अभियुक्त पंकज बिंद व मंजु देवी शामिल हैं. मई 2013 में हुए […]
मई 2013 में हुए इस लूटकांड के बाद शाखा प्रबंधक केशव महतो ने चानन थाना में मामला दर्ज कराते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ बैंक से 13.51 लाख रुपये लूटने की बात कही थी. लूट के दौरान लुटेरों ने बैंक के एक ग्राहक का मोबाइल भी लूट लिया था. उक्त घटना को लेकर चानन थाना में मामला दर्ज कर अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार सिन्हा द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान कर अभियुक्तों के साथ लूट की राशि भी बरामद की व अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया.
इसमें कुछ अभियुक्तों का विचारन किशोर न्याय परिषद में हुआ, शेष दो अभियुक्त टाउन थाना क्षेत्र के खगौर निवासी मंजु देवी व पंकज विंद का विचारन अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय लखीसराय के न्यायालय में हुआ. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 14 लोगों को न्यायालय में बतौर साक्षी के रूप में पेश किया गया. अभियुक्तों की ओर से भी अपने बचाव में गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया. बाद में विचारन समाप्त होने के पश्चात बचाव पक्ष के वकील धनंजय कुमार व अभियोजन पक्ष के वकील अपर लोक अभियोजक रामविलास शर्मा की दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भादवि कि धारा 395 व 412 में साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया. आर्थिक दंड की राशि जमा नहीं करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी. लोक अभियाजक यदुनंदन महतो ने बताया कि मामले में फुलचंद बिंद, संजीत बिंद, रंजीत बिंद का विचारण किशोर न्याय परिषद में चल रहा है.
21 मई 2013 को चानन के गोपालपुर स्थित पीएनबी की शाखा में अपराधियों ने लूटे थे 13.51 लाख रुपये
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