पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव के बहियार की घटना
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हत्यारोपी को आजीवन कारावास, तीन हुए बरी
पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव के बहियार की घटना मामले के आरोपी मिथिलेश सिंह को मिला आजीवन कारावास लखीसराय : वलीपुर निवासी रामजी सिंह हत्याकांड के आरोपी मिथलेश सिंह को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थ दंड की […]
मामले के आरोपी मिथिलेश सिंह को मिला आजीवन कारावास
लखीसराय : वलीपुर निवासी रामजी सिंह हत्याकांड के आरोपी मिथलेश सिंह को अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार सिंह के न्यायालय ने गुरुवार को आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया है. साथ ही अभियुक्त मिथिलेश को भादवि कि धारा 27 के तहत 6 माह की अतिरिक्त सजा एवं 5 सौ रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया गया है. कोर्ट ने दोनो सजा साथ-साथ चलने की बात कही.
ज्ञात हो की वलीपुर निवासी सुबोध कुमार सिंह ने दिनांक1/11/12को अपने चाचा की हत्या वलीपुर निवासी विशो सिंह के पुत्र मिथिलेश सिंह, सागर सिंह एवं खुटहा निवासी अजय सिंह, विजय सिंह दोनों पिता सियाराम सिंह पर अवैध हथियार से बहियार में गोली मार कर हत्या कर दिये जाने का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 37/12 दर्ज करायी थी. पुलिस को दिये गये बयान में सूचक ने अभियुक्तों पर आरोप लगाया था कि सभी अभियुक्त नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर पहले मृतक के घर का खिडक़ी तोड़कर घुसना चाहा. लोगों के जागने पर सभी अभियुक्त उत्तर की ओर भागा जिसका पिछा घरवालों ने किया.
अभियुक्त भागते हुए बहियार मे सोए हुए उनके चाचा रामजी सिंह को मिथिलेश ने गोली मार दी जिससे उनकी मृत्यु हो गयी. घटना का कारण जमीन विवाद बताया गया था. सूचक के बयान पर पिपरिया थाना कांड संख्या 37/12 अंकित किया गया. जिसकस विचारण अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार सिंह के न्यायालय से गुरूवार को निष्पादित हुआ. मामले को निष्पादित करते हुए दिनांक 7/8/18 को कुल तीन अभियुक्तों अजय, विजय एवं बबलू सिंह को दोषमुक्त किया गया और एक काराबंदी अभियुक्त मिथिलेश को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से हरेराम शर्मा एव वचाव पक्ष की ओर से मुंगेर के अधिवक्ता भोला प्रसाद सिंह एवं लखीसराय के अधिवक्ता गुप्तेश्वर सिंह ने पक्ष रखा.
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