08 जुलाई 2003 में खर्रा के तारिणी यादवी की गोली मारकर किया गया था हत्या
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मुखिया पति सहित छह को कारावास
08 जुलाई 2003 में खर्रा के तारिणी यादवी की गोली मारकर किया गया था हत्या लखीसराय : शनिवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय विश्वनाथ प्रसाद के कोर्ट ने तारिणी यादव हत्याकांड में जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के खर्रा ग्रामवासी कुल छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. लोक अभियोक यदुनंदन प्रसाद ने बताया […]
लखीसराय : शनिवार को त्वरित न्यायालय द्वितीय विश्वनाथ प्रसाद के कोर्ट ने तारिणी यादव हत्याकांड में जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के खर्रा ग्रामवासी कुल छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. लोक अभियोक यदुनंदन प्रसाद ने बताया कि एफटीएस द्वितीय कोर्ट ने ट्रायल फेस किये 21 नामजद अभियुक्तों में से छह को धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा शनिवार को सुनाया है.
अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त सजा के साथ-साथ भादवि 27 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाया है. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. आठ जुलाई 2003 को जिले के सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के चननियां गांव में खर्रा ग्रामवासी तारिणी यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. जिसमें नामजद अभियुक्त खर्रा गांव के टाइटल यादव, रामगुलाम यादव, विजय यादव, जनार्दन यादव, मुकेश यादव, नंदन यादव को आजीवन कारावास आदि की सजा मिली है.
जबकि इस हत्याकांड का अभियुक्त ट्रायल में भी शामिल विनोद कुमार हिमांशु उर्फ विनोद यादव जजमेंट के दौरान अनुपस्थित रहा. इस हत्याकांड के सूचक मृतक तारिणी यादव के अपने चाचा रामा साहेब के साथ घर का दरवाजा लगवाने के लिए चननियां बढ़ही मिस्त्री अशरफी के घर बाइक से गये थे. मिस्त्री के न मिलने पर घर वापसी के क्रम में चननियां गांव के ही राजेंद्र साव के दुकान के पास चंद्रदेव यादव बगैरह सभी 21 नामजद अभियुक्तों द्वारा बाइक को घेर कर रोका गया.
खतरा भांपकर सूचक बाइक से उतर कर एक गली में घूस गया था. सभी अभियुक्तों ने मिल तारिणी यादव को गोली मारकर हत्या कर दिया गया जबकि सूचक भागने में सफल रहा. विचारण के दौरान सात अभियुक्त ट्रायल फेस किया, जिसमें एक जजमेंट के समय अनुपस्थित रहा, शेष छह उपस्थित अभियुक्तों को सजा गया. जिसमें एक अलीनगर पंचायत की मुखिया पिंकी देवी के पति मुकेश यादव भी शामिल है.
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