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दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनायी 10 साल की कारावास व अर्थदंड

Updated at : 05 Jun 2024 11:45 PM (IST)
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दुष्कर्म के अभियुक्त को सुनायी 10 साल की कारावास व अर्थदंड

एडीजे प्रथम कुमार गूंजन ने दुष्कर्म के अभियुक्त मो कलाम को 10 साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

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किशनगंज.एडीजे प्रथम कुमार गूंजन ने दुष्कर्म के अभियुक्त मो कलाम को 10 साल के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त् सााधारण कारावास काटना होगा. साथ ही पीड़िता को 4 चार लाख रूपये मुआवजा दिये जाने का भी आदेश दिया है. यह सजा सत्रवाद संख्या 63/ 20 ( कुर्लीकोट थाना कांड संख्या 55/ 19) में सुनायी गयी है. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर डे-टू-डे इस मामले की सुनवायी की गयी. इस मामले में अभियोजन के द्वारा पर्याप्त साक्ष्य दिया गया व अभियोजक सुरेन प्रसाद साहा की ओर से जोरदार बहस की गयी.

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