बालिका उच्च विद्यालय में छात्राओं को दी गयी विधि की जानकारी

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 13 Nov 2024 10:49 PM

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जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बच्चों के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया में किया गया.

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किशनगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा बच्चों के कानूनी अधिकार पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को बालिका उच्च विद्यालय डुमरिया में किया गया. जागरूकता कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ओम शंकर ने की. सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के द्वारा बच्चों के लिए नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके सरंक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 संचालित की जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, संरक्षण, बच्चों के कानूनी अधिकारों के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, बच्चों तक पहुंचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना आदि है. बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई. साथ ही बच्चों के शिक्षा के अधिकारों से अवगत कराया गया. सचिव ने छात्राओं से कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है इसलिए प्रत्येक बालक व बालिका चाहे वह गरीब ही क्यों न हो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखता है. इसके अतिरिक्त छात्राओं को संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य, बच्चों को दी जाने मुफ्त विधिक सेवा के बारे में जानकारी दी गई तथा राष्ट्रीय लोक अदालत से होने वाले के लाभ के बारे में भी बताया गया. इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता जय किशन प्रसाद, प्रधानाध्यापिका सुनीता कुमारी, विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मी राजीव कुमार दीक्षित एवं अधिकार मित्र राजेश कुमार शर्मा भी मौजूद थे.

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