केवल आठ माह में मामले का हुआ निष्पादन, मिला इंसाफ

किशनगंज : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने 4- 5 फरवरी 2019 की मध्य रात को दिघलबैंक प्रखंड के कोढ़ोबाड़ी थाना अंतर्गत पत्थरघट्टी गांव की एक युवती के साथ गैंगरेप करने वाले सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों फैज आलम, कासिम, कलुआ, अंसार, तकसीर, […]
किशनगंज : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने 4- 5 फरवरी 2019 की मध्य रात को दिघलबैंक प्रखंड के कोढ़ोबाड़ी थाना अंतर्गत पत्थरघट्टी गांव की एक युवती के साथ गैंगरेप करने वाले सात आरोपितों को दोषी करार देते हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों फैज आलम, कासिम, कलुआ, अंसार, तकसीर, मन्नान और नौजर को भादवि की धारा 323,452,376(डी), 120बी के तहत गैंग रेप एवं अन्य अपराधों का दोषी पाया है. और सभी सात मुख्य आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई गयी है. वहीं पीड़िता को मुआवजा भी मिलेगा. गौरतलब है कि शायद जिले में घटित ये पहला ऐसा दुर्दांत अपराध है.
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