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शराब बरामदगी मामले में पांच वर्ष कारावास

Updated at : 17 Apr 2019 7:33 AM (IST)
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शराब बरामदगी मामले में पांच वर्ष कारावास

मुंगेर : नयारामनगर थाना पुलिस द्वारा 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अनुराग ने दोषी पाकर मंगलवार को एक आरोपित अमित चौधरी को 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 […]

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मुंगेर : नयारामनगर थाना पुलिस द्वारा 75 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अनुराग ने दोषी पाकर मंगलवार को एक आरोपित अमित चौधरी को 5 वर्ष कारावास तथा एक लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी.

जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया. बताया जाता है कि 27 मार्च 2017 को नयारामनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेलिया तालाब के समीप एक ऑटो को रोका. ऑटो रुकते ही उस पर सवार चालक अमित चौधरी भागने लगा.
जिसे पुलिस ने खदेड़ कर पकड़ा. बाद में जब ऑटो की तलाशी ली गयी तो एक प्लास्टिक के बोरे में रॉयल स्टैग के 750 एमएल का 100 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया. इस मामले में पुलिस ने अमित चौधरी को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही ऑटो संख्या बीआर08पी-3291 को भी जब्त कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित अमित चौधरी को पांच वर्ष कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माना की सजा मुकर्रर की है.
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