शराब तस्कर को पांच साल कारावास की सजा

Published by : RAJKISHORE SINGH Updated At : 19 Feb 2026 10:29 PM

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अर्थ दण्ड नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सज़ा भुगतना पड़ेगा

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खगड़िया. शराब तस्कर को दोषी पाते हुए विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय प्रभाकर झा ने गुरुवार को पांच साल कारावास सहित अर्थ दंड की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 20.8.2022 को सहरसा रेलवे जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 2 पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को बोगी से उतरते हुए देखा गया जो पीठ पर एक काले रंग का बैग पीठ पर टांगे हुए था. तभी उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा. संदेह के आधार पर सहरसा रेल पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया. बैग जांच के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति के बैग से 6 पीस विदेशी शराब प्रत्येक का वजन 750 एम एल था जो बरामद किया गया. उसने अपना नाम दीपक ठाकुर पिता राजेश कुमार घर स्वरूप नगर, कुशक कादीपुर दिल्ली बताया. सहरसा रेल पुलिस द्वारा 30 (ए )उत्पाद अधिनियम 2016 अंतर्गत रेल थाना कांड संख्या 42/2022 दर्ज किया गया. न्यायालय ने अभियुक्त दीपक ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पाकर 5 साल साधारण कारावास एवम एक लाख रुपए अर्थ दण्ड की सज़ा सुनाई है. अर्थ दण्ड नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त सज़ा भुगतना पड़ेगा. इस मुकदमा में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रंजीत कुमार सिंह एवम बचाव पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा.

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