खगड़िया/गोगरी : गृह विहीन ग्रामीण परिवारों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. गृह विहीन ग्रामीण परिवारों के लिए शुरू होने जा रही इस नई कल्याणकारी योजना के तहत लाभुकों के चयन का आधार भी बदल दिया गया है. अगस्त माह के मध्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना लांच किये जाने की संभावना है. जिस कारण इस योजना को तीव्र गति से धरातल पर उतारने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है.
इस योजना की खासियत है कि इसके लाभुकों का चयन न तो बीपीएल सूची और न ही इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए प्रतीक्षा सूची के आधार पर किया जाएगा, बल्कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 में चिन्हित किये गये आवास विहीन ग्रामीण परिवारों की सूची में से निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सभी गृहविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है.
इसी कड़ी में वर्ष 2016-17 से लेकर वर्ष 2018-19 तक में देश में एक करोड़ आवास निर्माण के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने वर्ष 2016-17 से प्रधान मंत्री आवास योजना का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है. इस योजना को धरातल पर उतारने से पूर्व की जा रही तैयारियों के क्रम में निर्धारित मापदंडों के आलोक में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 में आवास पाने वाले चिह्नित परिवारों की पंचायतवार फिल्टर्ड सूची केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आवास सॉफ्ट पर अपलोड कर दिया गया है.
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसी सूची से योग्य परिवारों का चयन एवं प्राथमिकता का निर्धारण ग्राम सभा द्वारा किया जाना है. इस सूची में शामिल जिन परिवारों को पूर्व में इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है वैसे परिवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से लाभान्वित नहीं किया जाएगा.
इस तरह किया जायेगा लाभुकों का चयन
आवास साइट पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अपलोड की गई पंचायतवार फिल्टर्ड सूची को डानलोड कर 07 जुलाई तक प्रखंड के अभिलेख से सूची का मिलान कर लिया जाना है. मिलान के क्रम में सूची में शामिल जिन परिवारों को पूर्व में आवास निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है, वैसे परिवारों का नाम सूची से हटा दिया जायेगा. जबकि मिलान के बाद तैयार की गई सूची का भौतिक सत्यापन 10 जुलाई तक ग्रामीण आवास सहायकों से करा लिया जाना है.
इस प्रकार तैयार की जाने वाली सत्यापित सूची की रैंडम जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी व ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक द्वारा 20 जुलाई तक की जाएगी. जबकि निर्धारित प्रक्रिया के तहत पंचायतवार व कोटिवार तैयार की गई सत्यापित सूची में से लाभुकों के प्राथमिकता का निर्धारण कार्य 31 जुलाई तक पूरी कर लिया जाना है. जबकि 10 अगस्त तक ग्राम सभा से लाभुकों की सूची का अनुमोदन करा लिया जाना है.
वहीं 17 अगस्त तक ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन पंचायत स्तर पर सार्वजनिक स्थलों पर लगातार सात दिनों तक किया जाना है. ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची के विरुद्ध 31 अगस्त तक शिकायत प्राप्त किया जाएगा. प्राप्त शिकायतों की जांच करने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा रिपोर्ट जिलास्तरीय अपीलीय समिति को भेजा जाएगा. तीन सदस्यीय जिलास्तरीय अपीलीय समिति का गठन 31 जुलाई तक किया जाना है.
इस समिति के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी द्वारा नामित पदाधिकारी होंगे जो अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होंगे.
तीन सदस्यीय कमेटी लेगी निर्णय
इंदिरा आवास योजना के जिला नोडल पदाधिकारी एवं डीएम द्वारा मनोनीत गैर सरकारी प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके सदस्य होंगे. तीन सदस्यीय जिलास्तरीय अपीलीय समिति द्वारा आपत्तियों का निष्पादन व प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर तक कर दिया जाना है. इसके बाद प्राथमिकता सूची को पंचायतवार प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के वेबसाइट पर आपलोड कर दिया जाना है. इसके बाद लाभुकों के वार्षिक चयन सूची तैयार कर प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा. ग्राम पंचायतस्तर पर कोटिवार लक्ष्य का भी निर्धारण किया जाएगा.
स्वीकृत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी
प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के गृह विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए शुरू होने वाले प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभुकों का चयन सामाजिक अार्थिक व जाति आधारित जनगणना-2011 के आंकड़ों से निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जाएगी.