खगड़िया : बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं सार्वजनिक होंगी. रिकार्ड में अंकित कुछ सूचनाओं को देने का आदेश केंद्रीय सूचना आयुक्त ने जारी किया है. सोमवार को केंद्रीय सूचना आयुक्त सरद सबरवाल ने बिहार ग्रामीण बैंक से जुड़ी हुई तथा बैंक से मांगी गयी सूचना पर सुनवाई की.
सुनवाई के दौरान इन्होंने कुछ सूचनाएं देने का आदेश दिया तो एक पर इन्होंने स्वयं सवाल भी उठाये. जिसके एक आरटीआइ कार्यकर्ता शैलेन्द्र सिंह तरकर ने बैंक के बेगूसराय तथा भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय से कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी. जानकारी के अनुसार कुछ बिंदुओं पर बैंक के अधिकारी के द्वारा सूचना दे दी गयी थी, जबकि कई महत्वपूर्ण जानकारी यह कह कर नहीं दी गयी थी कि बैंक का आंतरिक मामला है,
जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती है. वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से हुई सुनवाई के दौरान आवेदक के साथ साथ बेगूसराय क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके जायसवाल, भागलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक महेंद्र चौधरी तथा बैंक के जिला समन्वयक आरएस जैन, जिला एनएससी कक्ष में उपस्थित थे. सुनवाई के दौरान ही भागलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक ने आवेदन में मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराई जबकि बेगूसराय क्षेत्रीय प्रबंधक से कई बिंदुओं पर देर तक चर्चा हुई. कर्मियों के पदस्थापन के संदर्भ में बेगूसराय आरएम द्वारा यह बताया गया कि कौन कौन बैंक कर्मी अपने गृह जिले में पदस्थापित हैं. इसकी जानकारी उनके कार्यालय में नहीं रहती है. जिस पर आयुक्त ने आवेदक को लिखित रूप से सूचना देने के साथ साथ रिकार्ड रूम में मौजूद ऐसी सभी सूचनाएं जो दी जा सकती है, उसकी जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आवेदक ने भ्रष्टाचार में लिप्त कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना भी मांगी थी जिसपर सूचना आयुक्त श्री सबरवाल ने आपत्ति जता दी . सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि यह सूचना नहीं दी जा सकती है.
खातेधारियों, ऋण वितरण, ऋण वसूली के संदर्भ में भी सूचना मांगी गयी थी. जिसकी सूचना दिलाने की मांग करते हुए आवेदक ने सूचना आयुक्त को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के दिनों ऐसी सूचनाएं देने का स्पष्ट आदेश जारी किया है तथा बैंक द्वारा दायर 13 रिट याचिका को भी खारिज कर दिया गया है. इस बिंदु पर मांगी गयी सूचना पर सूचना आयुक्त ने कहा कि न्यायालय के आदेश की समीक्षा के उपरांत वे इस पर अपना आदेश जारी करेंगे. फिलहाल उन्होंने इस बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है.
ग्रामीण बैंक से जुड़ी सूचना की हुई सुनवाई
कुछ सूचना पर आयुक्त ने भी उठाये सवाल
बैंक के दो क्षेत्रीय प्रबंधक ने लिया सुनवाई में भाग
मांगी गयी बाढ़ तैयारी की रिपोर्ट
जिला आपदा शाखा द्वारा संभावित बाढ़ की तैयारी में जुटे सभी विभागों से प्रगति प्रतिवेदन की मांगी गयी. जानकारी के अनुसार 18 मई को बाढ़ की तैयारी को लेकर राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक होगी. जिसमें सभी जिलों से प्रतिवेदन मांगा गया है. इधर, सभी सीओ, सीएस, पशुपालन विभाग, आइसीडीएस सहित कई विभागों से प्रगति प्रतिवेदन की मांग की गयी है.