खगड़िया : गोगरी सीओ के बाद अब गोगरी बीडीओ पर भी राज्य सूचना आयोग ने जुर्माना लगाया है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने लोक सूचना पदाधिकारी सह गोगरी बीडीओ पर आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. वाद संख्या 89218/ 12-13 में आदेश जारी कर मुख्य सूचना आयुक्त श्री सिन्हा ने डीएम को गोगरी बीडीओ के वेतन से जुर्माने की राशि कटौती करने का निर्देश दिया है.
मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक प्रवीण कुमार सिंह ने इंदिरा आवास योजना से संबंधित सूचना बीडीओ से मांगी थी. आवेदक ने वर्ष 2012 में ही यह सूचना मांगी थी. सुनवाई के दौरान गोगरी बीडीओ न तो आयोग में उपस्थित थे और न ही उन्होंने पिछली सुनवाई में मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब ही दिया था.
आयुक्त ने पिछली सुनवाई में ही गोगरी बीडीओ को एक पक्ष के भीतर आवेदक को मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. जिसका भी अनुपालन नहीं किया गया था. जिस पर आयुक्त ने गोगरी बीडीओ पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुए उन्हें इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 10 दिसंबर को आयोग में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
सीओ, बीडीओ के वेतन से कटेगी राशि मुख्य सूचना आयुक्त के आदेश के बाद गोगरी बीडीओ तथा सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि की कटौती की जायेगी. डीएम साकेत कुमार ने जिला कोषागार पदाधिकारी को पत्र लिख कर गोगरी बीडीओ के वेतन से ढाइ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 25 हजार रुपये कटौती करने का निर्देश दिया है.
इसी तरह गोगरी सीओ के वेतन से भी जुर्माने की राशि कटौती करने के लिए कोषागार पदाधिकारी को लिखा गया है. उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त ने ही सूचना नहीं देने के कारण गोगरी सीओ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ साथ इनके वेतन से 25 हजार रुपये कटौती करने का आदेश जारी किया था.