गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश

Published at :02 Nov 2015 9:56 PM (IST)
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गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश

गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश आयोग ने सीओ पर लगाया 25 हजार अर्थदंड सूचना नहीं देने के कारण सीओ पर हुई कार्रवाईप्रतिनिधि, खगड़ियाआरटीआई के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने तथा राज्य सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी करना गोगरी सीओ को महंगा पड़ा है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के […]

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गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के आदेश आयोग ने सीओ पर लगाया 25 हजार अर्थदंड सूचना नहीं देने के कारण सीओ पर हुई कार्रवाईप्रतिनिधि, खगड़ियाआरटीआई के तहत मांगी गयी सूचना नहीं देने तथा राज्य सूचना आयोग के आदेश की अनदेखी करना गोगरी सीओ को महंगा पड़ा है. मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा के आदेश पर डीएम साकेत कुमार ने गोगरी अंचल सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश गोगरी एसडीओ को दिया है. वाद संख्या 89219/12-13 में सुनवाई करते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश जारी किया था. इसका अनुपालन कराने के लिए आयुक्त ने डीएम को पत्र लिखा था. इधर डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोगरी एसडीओ को निर्देश दिया है. आयोग ने गोगरी सीओ पर प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ आरटीआइ की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. मुख्य सूचना आयुक्त श्री सिन्हा ने डीएम को लिखे पत्र में सीओ के वेतन से जुर्माने की राशि काटने को कहा है. तीन वर्ष बाद भी नहीं दी सूचनाआवेदक मुकेश कुमार शर्मा ने आरटीआइ के तहत 15 दिसंबर, 2012 को ही सूचना मांगी थी. श्री शर्मा ने मालगुजारी रसीद से संबंधित सूचना गोगरी सीओ से मांगी थी. सुनवाई के दौरान आवेदक ने आयोग को बताया था कि फर्जी तरीके से मालगुजारी रशीद का मुद्रण करा कर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. आवेदक ने धड़ल्ले से फर्जी रसीद का उपयोग होने की बातें सुनवाई के दौरान कही थीं.सीओ को दी गयी थी हिदायतसूचना नहीं देने के कारण पिछली सुनवाई के दौरान ही सीओ को चेतावनी दी गयी थी. मुख्य सूचना आयुक्त ने पिछली सुनवाई के दौरान ही यह स्पष्ट कर दिया था कि मामला सरकारी राजस्व के क्षति का है. उन्होंने सूचना नहीं देने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज कराने की बाते कही थी. साथ ही उन्होंने सूचना नहीं देने के कारण सीओ से स्पष्टीकरण भी मांगा था, जिसका जवाब भी सीओ ने नहीं दिया था. 23 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें पीआइओ सह सीओ गोगरी अनुपस्थित रहे.सूचना देने का निर्देशएफआरआर दर्ज कराने तथा 25 हजार अर्थदंड लगाने के साथ-साथ आयुक्त ने गोगरी सीओ को मांगी गयी सूचना आवेदक को एक पखवारे के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि सूचना नहीं देने की स्थिति में आरटीआइ की धारा 20(2) के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. आयुक्त ने डीएम से अनुपालन प्रतिवेदन तथा सीओ से दी गयी सूचना की प्रति की भी मांग की है.

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