डीएम के पीआइओ से स्पष्टीकरण

खगड़िया : समाहरणालय के लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने वाद संख्या 98811/13-14 में लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. पीआइओ से पूछा गया है कि आरटीआइ के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों नहीं आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत […]
खगड़िया : समाहरणालय के लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त अशोक कुमार सिन्हा ने वाद संख्या 98811/13-14 में लोक सूचना पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है. पीआइओ से पूछा गया है कि आरटीआइ के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों नहीं आरटीआइ की धारा 20(1) के तहत 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाये.
आयोग ने एक पखवारा के भीतर लोक सूचना पदाधिकारी को मांगे गये स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा है. वाद की पिछली सुनवाई में मुख्य सूचना आयुक्त ने लोक सूचना पदाधिकारी को मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. आयोग ने अगली सुनवाई के दौरान पीआइओ को स्वयं उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
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