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अधिकारी की रिपोर्ट के बावजूद रद्द नहीं हो रहा एकरारनामा

खगड़िया: विद्युत विभाग में भी अधिकारियों के रिपोर्ट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है. वैसे तो अभी तक ऐसे मामले सिर्फ स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में ही सामने आये हैं, जहां वरीय अधिकारियों की रिपोर्ट एवं निर्देश पर अक्सर कार्रवाई नहीं की जाती है. पर, अब इस अध्याय में एक नया नाम […]

खगड़िया: विद्युत विभाग में भी अधिकारियों के रिपोर्ट पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है. वैसे तो अभी तक ऐसे मामले सिर्फ स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में ही सामने आये हैं, जहां वरीय अधिकारियों की रिपोर्ट एवं निर्देश पर अक्सर कार्रवाई नहीं की जाती है. पर, अब इस अध्याय में एक नया नाम विद्युत विभाग भी जुड़ गया है.
चौथम प्रखंड के करूआमोड़ निवासी प्रेम शंकर सिंह को मानव बल बहाल करने की फ्रेंचाइजी दी गयी थी. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच बिजली विभाग के अधिकारियों ने उनके चौथम करूआमोड़ स्थित मकान में छापेमारी की. जहां उनके द्वारा चोरी से बिजली जलायी जा रही थी. इसके बाद उन पर 66 हजार का जुर्माना भी किया गया. इसके बाद उनके फ्रेंचाइजी को लेकर सवाल उठने शुरू हो गये. तब सहायक विद्युत अभियंता ने अपने ज्ञापांक 356, तीन जून के माध्यम से उनकी फ्रेंचाइजी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया तथा उन्हें दो दिनों के अंदर कार्यालय से प्राप्त सभी अभिलेख लौटाने का निर्देश दिया. पर, इसके बाद भी फ्रेंचाइजी ने काम करना नहीं बंद किया. तब विद्युत सहायक अभियंता ने ज्ञापांक 413 20 जून के माध्यम से पूरी जानकारी कार्यपालक अभियंता को दी.
इसके साथ ही पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि श्री सिंह कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं साथ ही कंपनी को राजस्व की क्षति पहुंचा रहे हैं. उन पर चौथम थाना कांड संख्या 23/15 दर्ज किया गया. इसके तहत उनका मानव बल बहाल किये जाने का ठेका भी रद्द किया जा सकता है.
कहते हैं सहायक विद्युत अभियंता
सहायक विद्युत अभियंता प्रशांत कुमार ने बताया कि फ्रेंचाइजी को रद्द कर दिया गया है. आगे की कार्रवाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र भेज दिया गया है. मानव बल बहाल करने का ठेका वरीय अधिकारी ही रद्द कर सकते हैं. इसके लिए अनुशंसा की जा चुकी है.

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