मिली जानकारी के मुताबिक जिला परिषद कार्यालय के पदाधिकारी के द्वारा आरटीआइ के तहत यह सूचना दी गयी है कि राज्य सरकार द्वारा चयनित कंपनी का सोलर लाइट जिले के किसी भी पंचायत में नहीं लगाया गया है. बीडीओ से प्राप्त रिपोर्ट के आलोक जिला परिषद के लोक सूचना पदाधिकारी ने इसी मामले यह सूचना दी है कि चिह्न्ति कंपनी का सोलर लाइट नहीं लगाने वाले पंचायत सचिवों के विरुद्ध योजना की राशि वसूली के लिए सर्टीफिकेट केस दर्ज कराया गया है.
सुनवाई के दौरान उपस्थित लोक सूचना पदाधिकारी ने आवेदक के साथ सूचना आयुक्त को यह जानकारी दी. जिस पर आयुक्त ने यह जानकारी डीएम से मांगी है कि सर्टीफिकेट केस दायर करने के अलावे क्या किसी दोषी कर्मी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की गयी है. जानकारी के मुताबिक पूरे जिले में करीब 50 से अधिक पंचायत सचिव पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया गया है. बीआरजीएफ तथा 13 वीं वित्त आयोग की राशि से कई पंचायतों में चयनित कंपनी की सोलर लाइट नहीं है. जिस कारण इन पर केस दर्ज किया है. कइयों पर प्रपत्र क गठित कर विभागीय कार्रवाई आरंभ नहीं की गयी है. ऐसे में आयोग ने इसकी जानकारी मांगी है. सूत्र बताते हैं कि आयोग के इस सवाल से दोषी पंचायत सचिव की मुश्किलें बढ़ सकती है.