परबत्ता. प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों को अब पद पर रहने के दौरान आपराधिक, प्राकृतिक आपदा या हिंसात्मक घटना या दुर्घटना से हुई मृत्यु की स्थिति में एक लाख रुपये की अनुग्रह अनुदान की राशि उनके आश्रित को दिया जायेगा. इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र द्वारा दी है.
यह सुविधा ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड सदस्य, सरपंच, उपसरपंच व पंच को समान रुप से प्राप्त होगा. इस अनुग्रह राशि की स्वीकृति संबंधित जिला के जिलाधिकारी की अनुशंसा पर प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग द्वारा किया जायेगा.