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दहेज लोभी पति को मिली आजीवन कारावास की सजा

खगडि़या : दहेज हत्या के आरोप में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय योगेंद्र नारायण सिंह ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार माड़र निवासी नारायण प्रसाद सिंह ने चौथम थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी कि इनकी पुत्री रूबी कुमारी की शादी 6 जून 2009 […]

खगडि़या : दहेज हत्या के आरोप में सोमवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय योगेंद्र नारायण सिंह ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी के अनुसार माड़र निवासी नारायण प्रसाद सिंह ने चौथम थाना में आवेदन देकर शिकायत की थी कि इनकी पुत्री रूबी कुमारी की शादी 6 जून 2009 को चौथम थाना क्षेत्र के आदाबाड़ी गांव निवासी कैलाश सिंह के पुत्र संजीव कुमार से हुई थी.

ससुराल वाले हमेशा दहेज में मोटरसाइकिल की मांग करते तथा कुरूपता का आरोप लगाते थे. 13 अगस्त 2014 को एक दिन लड़की के पिता को पता चला कि रूबी की हत्या हो गयी है. पता करने पर जानकारी मिली कि ससुराल वालों ने रूबी की हत्या फांसी लगा कर कर दी. जिसका लाश बांसबाड़ी में बोरा में बंद मिला था. उसके शरीर पर फोड़ा था, तथा गले में निशान एवं मुंह से खून बह रहा था. न्यायालय ने अभियुक्त पति के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता ओम प्रकाश वर्मा तथा ओम प्रकाश रंजन तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इस्माइल उद्दीन, गजेंद्र प्रसाद महतो तथा नरेश दास ने अपना पक्ष रखा.

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