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मनरेगा मजदूरों को भी 60 साल की उम्र के बाद 3000

Updated at : 12 Sep 2019 6:48 AM (IST)
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मनरेगा मजदूरों को भी 60 साल की उम्र के बाद 3000

प्रवीण कुमार अटल, खगड़िया : जिले में 2 लाख से अधिक जॉबकार्ड धारी मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है. मनरेगा योजना के तहत निबंधित मजदूरों को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से जोड़ने के आदेश दिये गए हैं. बताया जाता है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद मासिक पेंशन दिया जाएगा. सूत्र […]

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प्रवीण कुमार अटल, खगड़िया : जिले में 2 लाख से अधिक जॉबकार्ड धारी मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर है. मनरेगा योजना के तहत निबंधित मजदूरों को प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से जोड़ने के आदेश दिये गए हैं. बताया जाता है कि 60 साल की उम्र पार करने के बाद मासिक पेंशन दिया जाएगा.

सूत्र के मुताबिक मनरेगा आयुक्त सीपी खंडूजा ने डीएम व डीडीसी को पत्र लिखकर जिले के निबंधित मनरेगा मजदूरों का प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हुए राज्य स्तर पर रिपोर्ट तलब किया है. यह योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल तक की उम्र के कामगारों के लिये इसी साल फरवरी माह में शुरु हुई है.
55 से 200 रुपये तक करना होगा प्रतिमाह जमा
18 से 40 साल तक के ही कामगार (असंगठित क्षेत्र के) प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना से जुड़ कर 60 साल की उम्र के बाद 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर पाएंगे. जानकार बताते हैं कि इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिये पहले उन्हें प्रतिमाह मामूली रकम जमा करना होगा. अगर मजदूर की उम्र 18 साल है तो उन्हें हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे.
अगर कोई 29 वें साल में इस योजना से जुड़ते हैं तो उन्हें हर महीने 100 रुपए जमा कराने होंगे.इसी तरह 40 साल की उम्र से इस योजना में जुड़ने वालों को हर माह 200 रुपए जमा करना होगा. 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3000 रुपए पेंशन मिलेगी, जो सीधे बैंक खाते में आएगी.15 हजार रुपए तक मासिक आय वाले कामगार इस इस योजना से जुड़ सकते हैं.
योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
केवल असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगर ही ले सकते हैं इस योजना का लाभ
18 से 40 साल की उम्र-सीमा के बीच के कामगार ही इस योजना के लिये पात्र हैं
किसी भी पेंशन स्कीम या सरकारी स्कीम का हिस्सा रहे व्यक्ति नहीं कर सकेंगे आवेदन
कामगार के मौत के बाद उनके बच्चों को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा
योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास बचत खाता व आधार कार्ड होना जरूरी है
इस योजना के तहत लाभार्थी 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकेंगे
योजना से जुड़ने वाले श्रमिक की अगर 60 साल की उम्र से पहले मौत हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसके पति/पत्नी मासिक योगदान जारी रख सकेंगे
पेंशन के लिए हर महीने जमा करने होंगे 55 -200 रुपये
पेंशन शुरू होने के बाद किसी कामगार की मौत होने पर उसके पति/पत्नी 50 प्रतिशत यानी 1,500 रुपए पेंशन मिलेगा
इस योजना से निकलने की छूट भी होगी. ऐसा करने पर उन्हें जमा राशि का ब्याज समेत भुगतान मिलेगा
कहते हैं अधिकारी
असंगठित क्षेत्र से जुड़े कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना काफी उपयोगी पेंशन योजना है. राज्य स्तर से जारी आदेश के आलोक में जिले के निबंधित मनरेगा मजदूरों को भी इस योजना से जोड़ने की दिशा में जल्द कार्रवाई आरंभ की जाएगी.
राम निरंजन सिंह, डीडीसी
ये हैं इस योजना के लिए योग्य
15 फरवरी 2019 से आरंभ हुई इस योजना से असंठित क्षेत्रों में काम कर रहे जिले के हजारों कामगारों को लाभ मिलेगा. बताया जाता है कि निबंधित मनरेगा मजदूर,घर में काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर,मिड-डे मील वर्कर,बोझा उठाने वाले आिद मजदूर पेंशन की राशि प्राप्त कर सकेंगे.
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