हत्या मामले में तीन को उम्रकैद
Updated at : 06 Sep 2019 7:25 AM (IST)
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खगड़िया : हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने गुरुवार को तीन अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के बड़ी चक निवासी सिकंदर सिंह दिनांक 11 दिसंबर 2009 की सुबह 5 बजे अपने मवेशी को खिला रहा […]
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खगड़िया : हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने गुरुवार को तीन अभियुक्त को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक गोगरी थाना के बड़ी चक निवासी सिकंदर सिंह दिनांक 11 दिसंबर 2009 की सुबह 5 बजे अपने मवेशी को खिला रहा था. महेशखूंट अगुवानी पथ पर मॉर्निग वॉक करने वाले आपस में बात करते जा रहे थे कि खेतान बग़ीचा के सामने एक लाश हैं. सिकंदर सिंह द्वारा घटना स्थल को देखने पर एक मृत व्यक्ति जमीन पर गिरा देखा गया. जिसका गर्दन किसी धार दार हथियार से रेता हुआ था.
जिसकी सूचना सिकंदर सिंह द्वारा गोगरी थाना को दी गई. अनुसंधान में मृतक की पहचान बंदेहरा निवासी अरुण राम के रूप में की गई. मृतक बंदेहरा के वार्ड सदस्य थे. हत्या का कारण बताया गया कि लोगों को भ्रम था कि वार्ड सदस्य द्वारा ही कई लोगों का नाम बी पी एल सूची से काट दिया गया हैं. कई लोगों ने धमकी दिया था कि जिस तरह लोगों का नाम बी पी एल सूची से काट दिया हैं.
उसी तरह तुमको भी काट देंगे न्यायालय ने इस घटना में बंदेहरा निवासी सरपंच साह, रतन साह, तथा धनेश्वर साह को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रूपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई हैं. अर्थ दण्ड की राशि मृतक की पत्नी को भुगतान किया जायेगा. इस काण्ड में अभियोजन पक्ष की ऒर से जनार्दन यादव ने अपना पक्ष रखा.
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