आशा व आशा फैसिलिटेटर को मिलेगी तीन हजार पेंशन
Updated at : 27 Jun 2019 5:54 AM (IST)
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खगड़िया/गोगरी : सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आशा और आशा फैसिलिटेटर को जोड़ा जायेगा. विभागीय पहल इसको लेकर तेज कर दी गयी है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी जिले के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर इस दिशा में काम करने का आदेश जारी किया है. गौरतलब है […]
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खगड़िया/गोगरी : सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से आशा और आशा फैसिलिटेटर को जोड़ा जायेगा. विभागीय पहल इसको लेकर तेज कर दी गयी है. राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने सभी जिले के सिविल सर्जन को पत्र भेजकर इस दिशा में काम करने का आदेश जारी किया है.
गौरतलब है कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे कर्मचारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है व मासिक आय 15 हजार रुपये अथवा उससे कम है उनको यह सुविधा मिल सकेगी. योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार व लाभार्थी की मासिक हिस्सेदारी 50-50 प्रतिशत होगी. इसके बाद 60 वर्ष की उम्र के बाद उनकी मृत्यु तक प्रत्येक महीने तीन हजार पेंशन मिलेंगे.
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए खासतौर पर स्कीम तैयार की है. जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है. इस स्कीम के माध्यम से केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रिटायर होने की उम्र के बाद पेंशन देने जा रही है. इस योजना के अंतर्गत उम्र के हिसाब से राशि जमा करनी होगी.
60 वर्ष उम्र पूरा होने पर ही मिलेगी सुविधा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आशा और आशा फैसिलिटेटर योजना की सुविधा ले सकेंगे. इसके लिए लाभार्थी और केंद्र सरकार को आधे-आधे की हिस्सेदारी देनी होगी और 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के बाद प्रत्येक महीने तीन हजार रुपये पेंशन की सुविधा मिलेगी.
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