हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 08 Mar 2019 5:48 AM (IST)
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हत्यारोपित को आजीवन कारावास की सजा

खगड़िया : दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायण प्रसाद सिंह ने बुधवार को एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर जिला क्षेत्र के विथान थाना के बरवादी गांव निवासी रामचन्द्र यादव ने दिनांक 19 अप्रैल […]

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खगड़िया : दहेज हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नारायण प्रसाद सिंह ने बुधवार को एक आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर जिला क्षेत्र के विथान थाना के बरवादी गांव निवासी रामचन्द्र यादव ने दिनांक 19 अप्रैल 2014 को अलौली थाना में आवेदन देकर शिकायत किया था.
थाना में दिये आवेदन में शिकायत कर्ता रामचन्द्र यादव ने बताया कि इनकी पुत्री रिंकु की शादी अलौली थाना में भिखारी घाट निवासी संतोष यादव के साथ वर्ष 2009 में हुई थी. शादी के बाद रिंकु अपने मायके गयी. मायके वालों ने तंग कराने लगे. 18 अप्रैल 2014 को रिंकु के पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि रिंकु की हत्या कर दी गयी है.
मृतका के पिता जब अपनी पुत्री के ससुराल आकर अपनी पुत्री को खोजने लगा तो रिंकु नहीं मिली. थाना में पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा किया गया. खोजबीन के क्रम में शव को कोदरा गांव में एक गढ़े में जलकुंभी के नीचे किया मिला.
न्यायालय ने इस घटना में प्रर्याप्त साक्ष्य पाकर मृतका के पति संतोष यादव को हत्या के लिए दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक मदन कुमार सिन्हा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा.
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