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दहेज लोभी पति, सास व ससुर को सश्रम कारावास

शादी के बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे ससुराल वाले खगड़िया : त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह ने शुक्रवार को दहेज लोभी पति, ससुर एवं सास को दोषी पाकर सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सीताराम डेरा मुहल्ला भुईयाडीह निवासी मनोज […]

शादी के बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे ससुराल वाले

खगड़िया : त्वरित न्यायालय प्रथम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीनारायण सिंह ने शुक्रवार को दहेज लोभी पति, ससुर एवं सास को दोषी पाकर सजा सुनाई है. मिली जानकारी के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत सीताराम डेरा मुहल्ला भुईयाडीह निवासी मनोज कुमार रंजन ने अपनी पुत्री सोनी कुमारी उर्फ रूबी की शादी हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार सदर थाना क्षेत्र के भगत टोला के वाल मुकुन्द मालाकार के पुत्र श्रीराम मालाकार के साथ 28 नवंबर 2013 को हुई थी
. लड़की के पिता ने अपनी क्षमता के मुताबिक शादी में पांच लाख रूपया नकद,सोना एवं चांदी के जेवरात, बर्तन, सोफा पलंग,कीचन सामग्री, कपड़ा बगैरह उपहार में दिया. शादी के बाद लड़की करीब 15 दिन अपने ससुराल में रही होगी कि पति, सास एवं ससुर लड़की को उलाहना देने लगे एवं प्रताड़ित करने लगे कि शादी में तुम्हारा बाप जो समान हम मांगे थे नहीं दिया.जल्दी अपने पिता से एक एलईडी टीवी एवं मोटर साईकिल मंगाओ अन्यथा तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद कर देंगे. सोनी बराबर अपने माता पिता को इसकी सूचना देती थी कि सभी समान दे जाओ अन्यथा ससुराल वाले हत्या कर देंगे. दिनांक 4 जून 2015 को लड़की की मां को किसी ने फोन पर सूचित किया कि सोनी की हत्या हो गई है. जब ये लोग खगड़िया आये तो खगड़िया सदर अस्पताल में एक ठेला पर लाश लावारिश अवस्था में पड़ा मिला. जिसकी सूचना लड़की की मां द्वारा सदर थाना को लिखित रूप में दी गई. इस कांड में न्यायालय ने लड़की के पति श्रीराम मालाकार को दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपया अर्थदण्ड तथा ससुर बालमुकुन्द मालाकार एवं सास मीना देवी को सात सात वर्ष सश्रम कारावास तथा पांच हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. इस वाद में सूचक की ओर से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दुर्गेश प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार सिंह एवं दिनेश सिंह ने अपना अपना
पक्ष रखा.

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