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दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास

Updated at : 09 Feb 2026 9:01 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास

दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त को दस वर्ष सश्रम कारावास

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कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के आरोपित अभियुक्त बरारी सेमापुर थाना अंतर्गत ग्राम मोहना चांदपुर के मोतिउर रहमान को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. अभियुक्त को दो लाख रुपये का अर्थ दंड भी भुगतान करना होगा. न्यायालय ने इसी मामले में अभियुक्त को भादवि की धारा 493 में दोषी पाए जाने पर भी 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. पीडिता ने अपने बयान में कही थी कि अभियुक्त मतिउर रहमान उसके घर आता जाता था और शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ संबंध स्थापित कर लिया. शादी को लेकर वह इनकार कर गया इसी बीच वह गर्भवती हो गई नवंबर 2011 में उसे लड़का हुआ. सामाजिक रूप से पंचायती भी हुई नहीं मानने पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में वर्ष 2012 में परिवार पत्र दायर हुआ. जिसे न्यायालय के आदेश के आधार पर प्राथमिक दर्ज किया गया. अनुसंधान में अभियुक्त और उसके पिता के विरुद्ध घटना सत्य पाया न्यायालय मे अभियुक्त ने डीएनए टेस्ट की बात कह कर जमानत ले लिया. यह सत्रवाद में विचारण के दौरान अभियुक्त के पिता की मृत्यु हो गई. यह सत्रवाद निर्णय हेतु रखे जाने के पश्चात न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्त ने कभी भी डीएनए टेस्ट नहीं करवाया पुनः न्यायालय के आदेश से अभियुक्त का डीएनए टेस्ट करवाया गया. जिसमें अभियुक्त को बच्चे का जैविक पिता माना गया. अभियोजन पक्ष की ओर से इस सत्रवाद मे अपर लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार मिश्रा ने कुल सात गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

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