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कटिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई

Updated at : 07 Mar 2026 7:49 PM (IST)
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कटिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई

कटिहार में खुले में मांस बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई

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– नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई: मेयर कटिहार कटिहार में अब खुले में मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नगर निगम की ओर से इस संबंध में सख्त फैसला लिया गया है. नगर निगम कार्यालय में मेयर ऊषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया. बैठक में डिप्टी मेयर मंजूर खान, नगर आयुक्त संतोष कुमार समेत मांसाहारी दुकानों से जुड़े कई विक्रेता भी मौजूद रहे. बैठक में निर्णय लिया गया कि अब सड़क किनारे या खुले स्थान पर मांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी. मांस बेचने के लिए दुकानदारों के पास नगर निगम का वैध लाइसेंस अनिवार्य होगा. बिना लाइसेंस दुकान चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. नगर निगम ने दुकानदारों के लिए कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. इसके तहत मांस और मछली बेचने वाली दुकानों के सामने काला शीशा या गहरा पर्दा लगाना अनिवार्य होगा. ताकि बाहर से गुजरने वाले लोगों को मांस दिखाई न दें. धार्मिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास मांस और मछली की दुकानें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी. नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मेयर ऊषा देवी अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया है. सभी दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला शहर में व्यवस्था बनाए रखने और सभी वर्गों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है. इस मौके पर निगम के कर्मचारी व कई दुकानदार मौजूद थे.

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