ePaper

हत्या आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी

Updated at : 16 Dec 2024 11:55 PM (IST)
विज्ञापन
Electoral Roll Revision

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपित अभियुक्त विनोद पोद्दार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया है.

विज्ञापन

कटिहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सोमवार को हत्या के आरोपित अभियुक्त विनोद पोद्दार को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर सुनाया है. आरोपित अभियुक्त को न्यायालय ने पच्चीस हजार रुपए अर्थ दंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. अर्थ दंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. रेल पुलिस रौतारा के समक्ष दिए फर्द बयान में ग्राम रौतारा के जय नारायण यादव ने कहा था कि वह दिनांक 12 फरवरी 2011 को मनियां रेलवे स्टेशन पर पहुंचा. स्टेशन मास्टर ने उसे दूरभाष पर सूचित किया कि उसका बेटा राजेश कुमार यादव को किसी ने मार दिया है. सूचना पर जब वह रौतारा रेलवे स्टेशन के करीब घटनास्थल पर पहुंचा तो वह अपने मृतक पुत्र राजेश कुमार यादव का शव देखा. उसके शव को किसी ने नुकीले हथियार से गोदकर उसकी हत्याकर दी थी. अपने फर्द बयान में कहा कि उसका पुत्र कभी-कभी शराब पीता था. सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरानभी वह शराब पिया था. अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त विनोद पोद्दार का नाम हत्याकांड में आया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कल दस गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन