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बिना लाइसेंस बीजों की अवैध री-पैकेजिंग व उर्वरक का अवैध भंडारण का भंडाफोड़, आरोपित फरार

Updated at : 26 Oct 2024 10:33 PM (IST)
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कदवा के नंदनपुर में हो रहा अवैध रूप से री पैकेजिंग व उर्वरक का अवैध भंडारण

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कटिहार. कदवा प्रखंड के नंदनपुर ग्राम पंचायत गोपीनगर में बिना अनुज्ञप्ति बीजों की अवैध री-पैकेजिंग एवं अवैध रूप से उर्वरक का भंडारण का भंडाफोड़ के बाद कदवा थाना में बारसोई अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कौशीन अख्तर ने मामला दर्ज कराया है. अनुमंडल कृषि पदाधिकारी कौशीन अख्तर ने बताया कि कदवा थाना के अवर निरीक्षक प्रेम प्रकाश शर्मा से जानकारी मिली कि नंदनपुर स्थित अवधेश विश्वास पंचायत गोपीनगर प्रखंड कदवा अपने घर एवं गोदाम में खाद एवं मक्का बीज गलत ढंग से ब्रांड बदल कर पैकिंग कर रहा है. जिसे प्रेम प्रकाश शर्मा ने उक्त गोदाम को सीलबंद कर दिया. 25 अक्तूबर को सील बंद गोदाम को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी बारसाेई, कदवा थाना के अवर निरीक्षक प्रेम प्रकाश शर्मा, गोपीनगर पंचायत के कृषि समन्वयक अभिषेक प्रदीप व कदवा थाना से तीन सशस्त्र बल की उपस्थिति में जांच की गयी. इस दौरान कौशल 3339 कॉरटेंक मेज के 59 खाली किये पैकेटस, कौशल 3339 कॉरंटेक मेज के चार बोरा जिसमें चार किलोग्राम के दस बीज के पैकेट्स प्रति बोरा, पी 3335 पायोनीयर हाइब्रीड सीडस के एक खाली पैकेट तथा चार किलोग्राम प्रति पैकेट के 58 सील पैकेट मक्का के बीज, वैष्णवी 5577 हाइब्रीड मेज, श्रीवैष्णवी एग्रो साइंस के दो बोरे जिसमें चार किलोग्राम के आठ बीज के पैकेटस प्रति बोरा में, कौशल 3339 सीटी सीडस के छपे 17 थैले, इफको कम्पनी का अमोनियम फास्फेट सल्फेट उर्वरक के कुल 120 बोरे, पारादीप फास्फेट लिमिटेड कम्पनी के एनपीके कुल एक सौ बोरे, एक हीटिंग सीलिंग मशीन, नीले रैंक का एक तिरपाल एवं एक छोटे कैची समेत अन्य सामानों की जब्ती सूची तैयार की गयी. इसके बाद इन सामानों को पुन: उसी गोदाम में सील बंद कर दिया गया. छापामारी के दौरान आरोपित अवधेश विश्वास स्थल से फरार हो गया. बीज अधिनियम 1966 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के तत्संगत धाराओं के तहत उक्त के विरुद्ध मामला दर्ज कराने को आवेदन दिया गया.

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