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एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अभ्यर्थी रख सकते है 15 काउंटिंग एजेंट

Updated at : 29 May 2024 11:09 PM (IST)
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Electoral Roll Revision

मतगणना कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण आज

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लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना की तिथि जैसे-जैसे ही नजदीक आ रही है. वैसे-वैसे प्रशासनिक तैयारियां तेज होने लगी है. मतगणना मैं अब मात्र पांच दिन बचे है. आगामी चार जून को सवेरे आठ बजे से मतगणना होगी. ऐसे में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शिता के साथ मतगणना संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी अब अंतिम दौर में है. जानकारी के मुताबिक गुरुवार को मतगणना कार्य में शामिल होने वाले कर्मियों का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा. जबकि दूसरा प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी तीन जून को आयोजित की जायेगी. जिला प्रशासन ने जिला पदाधिकारी की ओर से जारी मतगणना आदेश के अनुरूप तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है. डीएम की ओर से जारी मतगणना आदेश के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी विधानसभा क्षेत्रवार प्रत्येक गणना पटल पर एक गणन अभिकर्ता की नियुक्ति कर सकते है. इस प्रकार एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी 15 गणन अभिकर्ता को नियुक्ति कर सकता है. निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका के आलोक में विहित प्रपत्र 18 में मतगणना के लिए नियत तिथि से तीन दिन पूर्व 05.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जायेगा तथा निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से नियुक्त गणना अभिकर्त्ता को फोटोयुक्त परिचय पत्र निर्गत करने का प्रावधान है. गणन अभिकर्त्ता को फोटोयुक्त परिचय पत्र निर्गत करने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी फिरोज अख्तर को प्राधिकृत किया गया है. प्राधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्त्ता से प्राप्त विहित प्रपत्र 18 के अनुसार गणन अभिकर्ता के लिये फोटोयुक्त प्रवेश पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे. फोटोयुक्त प्रवेश पत्र की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से की जायेगी.

पहचान पत्र दिखाने पर ही मिलेगी प्रवेश की अनुमति

डीएम की ओर से जारी मतगणना आदेश के अनुसार मतगणना अभिकर्त्ता निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से निर्गत पहचान पत्र के साथ मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे. किसी भी परिस्थिति में बिना मान्य पहचान पत्र के मतगणना केंद्र के अन्दर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. इसके लिए मुख्य द्वार पर एक अतिरिक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त विधि व्यवस्था कोषांग की ओर से मतगणना केंद्र के विधि व्यवस्था संधारण को लेकर निर्गत आदेश के तहत की जायेगी. आदेश के अनुसार प्रत्येक मतगणना कर्मी को मतगणना केंद्र में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा. नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग की ओर से मतगणना सहायक, पर्यवेक्षक एवं माईक्रों प्रेक्षक को प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा. मतगणना कार्य में विधान सभावार सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ सम्बद्ध पदाधिकारी व कर्मियों के लिये फोटोयुक्त प्रवेश पत्र संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा. ईवीएम ब वीवीपैट को मतगणना टेबल तक पहुंचाने के लिए मजदूरों का फोटोयुक्त प्रवेश पत्र नोडल पदाधिकारी ईवीएम कोषांग द्वारा निर्गत किया जायेगा. इसके लिए सभी प्रकार में बैज व प्रवेश पत्र की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि आवश्यकतानुसार बैज व फोटोयुक्त प्रवेश पत्र मुद्रित कराकर सभी संबंधित को दिनांक 02-06-2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.

मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं

डीएम की ओर से जारी मतगणना आदेश में कहा गया है कि मतगणना केंद्र एवं हॉल में मतगणना कर्मी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी एवं निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी के अतिरिक्त किसी का प्रवेश नहीं होगा. अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतगणना टेबल पर आ-जा सकते है. पर उनके गणन अभिकर्त्ता संबंधित विधान सभा क्षेत्र के आवंटित टेबल पर ही रहेंगे न कि दूसरे टेबल या इधर-उधर घुमेंगे. मतगणना हॉल में धुम्रपान, तम्बाकु, बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य पेय पदार्थ वर्जित रहेगा. साथ ही माचिस एवं आग्नेयास्त्र लेकर नहीं जायेंगे. किसी तरह का सेलफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, चाकू, छूरी एवं अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर मतगणना हॉल में प्रवेश नहीं करेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, प्रेक्षक के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर नहीं जायेगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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