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संबंधित प्रखंड के कर्मी केंद्र से रहेंगे दूर

पंचायत चुनाव . मतगणना को लेकर आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश मतगणना को लेकर आयोग काफी गंभीर है. आयोग के सचिव ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने को लेकर कई तरह के निर्देश दिये हैं. साथ ही आयोग ने मतगणना प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर मार्गदर्शिका भी जारी की है. कटिहार : त्रि-स्तरीय […]

पंचायत चुनाव . मतगणना को लेकर आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश

मतगणना को लेकर आयोग काफी गंभीर है. आयोग के सचिव ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने को लेकर कई तरह के निर्देश दिये हैं. साथ ही आयोग ने मतगणना प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर मार्गदर्शिका भी जारी की है.
कटिहार : त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिले के सभी 16 प्रखंडों में मतदान हो जाने के बाद लोगों की निगाहें मतगणना पर टिक गयी हैं. रविवार को आखिरी व आठवें चरण के तहत मनसाही, फलका व समेली प्रखंडों में मतदान कराया गया. मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन मतगणना की तैयारी में जुट गया है. निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में मतगणना कर्मियों का प्रशिक्षण कई चरणों में कराया है. मतगणना को लेकर आयोग काफी गंभीर है.
वर्ष 2011 के पंचायत चुनाव तथा हाल के दिनों में प्रत्याशियों द्वारा मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर परिवाद पत्र दिया गया है. इसके आलोक में आयोग के सचिव ने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न कराने को लेकर कई तरह के निर्देश दिये हैं. साथ ही आयोग ने मतगणना प्रक्रिया संपन्न कराने को लेकर मार्गदर्शिका भी जारी की है. उल्लेखनीय है कि आयोग के निर्देश के आलोक में अंतिम चरण के मतदान के तीसरे दिन मतगणना कराया जायेगा. ऐसे में कटिहार जिले में 25 मई से मतगणना शुरू होगी. संभावना जतायी जा रही है कि मतगणना कई दिनों तक चलेगी. आयोग ने साफ तौर पर कह दिया है कि शाम के बाद मतगणना रोक दी जायेगी. फिर दूसरे दिन मतगणना शुरू की जायेगी.
डीएम को दिया निर्देश
आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने पत्र के द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम को मतगणना संबंधी दिशा निर्देश दिया है. आयोग ने अपने इस पत्र में कहा है कि मतगणना के समय निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी के पटल पर उनकी मदद के लिए यथासंभव बैंक में कार्यरत कर्मियों व तकनीकी संवर्ग के कर्मियों को लगाया जाये. आयोग ने यह भी साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में संबंधित अंचल व प्रखंड कार्यालय के कर्मियों या उस कार्यालय से संबद्ध अथवा इन कार्यालयों से जुड़े क्षेत्रीय कर्मियों को निर्वाची पदाधिकारी व सहायक निर्वाची पदाधिकारी की सहायता के लिए नहीं रखा जायेगा.
मतगणना हेतु लॉजिस्टिक या कैटरिंग की व्यवस्था आदि के लिए अगर आरओ संबंधित अंचल व प्रखंड के कर्मी को लगाना आवश्यक समझते हैं, तो वे ऐसे एक कर्मी को लगा सकते हैं, जो विवादस्पद नहीं हो. किंतु वह कर्मी भी मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा.
एक अभिकर्ता बना सकते हैं अभ्यर्थी
विभिन्न स्तरों से अभ्यर्थियों द्वारा शिकायत मिलने के बाद आयोग के सचिव ने इसी पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि जिन पदों की गणना समाप्त हो जायेगी व निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जायेगा. उन पदों के प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता को ही मतगणना कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा जायेगा. जिन पदों की गणना बाकी है, उनके प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता व गणन अभिकर्ता को मतगणना कक्ष छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा. आयोग के सचिव ने प्रत्याशियों से मिले विभिन्न परिवाद पत्र का हवाला देते हुए डीएम को यह भी निर्देश दिया है कि मतगणना के लिए 100 मीटर के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जायेगा. मतगणना परिसर या मतगणना कक्ष में प्रत्याशी, उसके निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता ही जा सकते हैं तथा मतगणना कार्य देख सकते हैं. इसके अतिरिक्त किसी को भी मतगणना कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी. इस पत्र में आयोग ने यह भी कहा है कि ग्राम पंचायत सदस्य व पंच पद के मतों की गिनती एक ही पटल से संबंधित होता है, इसलिए गणना के समय कक्ष के अंदर इस पद के प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं गणक अभिकर्ता में से एक ही व्यक्ति रहेंगे.

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