अब आशा व डीलर भी लड़ सकते हैं चुनाव

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जिले के कुरसेला व बरारी प्रखंड में आज से नामांकन शुरू हो गया है. जिला प्रशासन ने स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है. इस बार पंचायत चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं. इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी […]

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जिले के कुरसेला व बरारी प्रखंड में आज से नामांकन शुरू हो गया है. जिला प्रशासन ने स्वच्छ, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है. इस बार पंचायत चुनाव में कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं. इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है.

कटिहार : जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार से प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जिले के कुरसेला व बरारी प्रखंड में आज बुधवार से नामांकन शुरू हो गया है. जिला प्रशासन ने स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक तैयारी पूरी करने में जुटी है. इस बार पंचायत चुनाव में कौन व्यक्ति उम्मीदवार हो सकते हैं. इसके लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है.
आयोग ने प्रथम चरण के लिए बुधवार से नामांकन शुरू होने के परिकक्ष में उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश जारी किया है. इस बार आयोग ने सरकारी व गैर सरकारी प्रतिष्ठनों में कमीशन आधारित काम करने वाले व्यक्तियों को भी चुनाव में उम्मीदवारी देने में छूट दी है. विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा व अनुज्ञप्ति धारी जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को चुनाव लड़ने की इजाजत दी है.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने सभी जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पत्रांक 1055, दिनांक 27.02.2016 के माध्यम से आशा कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने की इजाजत दी है. इस पत्र के जरिये आयोग ने कहा है कि आयोग के पत्रांक 1499, दिनांक 06.03.2011 के माध्यम से आशा कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने पर रोक लगायी थी.
इस पत्र को संशोधित करते हुए आयोग ने कहा कि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 की धारा 13(1) के विभिन्न कंडिका में उल्लिखित निर्हरता संबंधी प्रावधानों के आलोक में आशा कार्यकर्ता के संदर्भ में समीक्षा की गयी. उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि आशा कार्यकर्ता के पद पर नियुक्त महिला पंचायत निकाय व ग्राम कचहरी के पदों के लिए निर्वाचन लड़ने के योग्य हैं,
वहीं दूसरी तरफ आयोग ने नामांकन को लेकर जारी अनुदेश के तहत पत्रांंक 1057 दिनांक 27 फरवरी 2016 के माध्यम से हा है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, जनवितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता, कमीशन के आधार पर काम करने वाले अभिकर्ता, अकार्यरत गृह रक्षक पंचायत चुनाव में अभ्यर्थी बन सकते हैं.
नामांकन के लिए आवश्यक अनुदेश : आयोग ने पत्रांक 1057, दिनांक 27 फरवरी 2016 के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए नामांकन संबंधी दिशा निर्देश जारी किया है. आयोग के इस पत्र के अनुसार अभ्यर्थी प्रपत्र छह में अधिकतम दो सेटों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं.
नामांकन शुल्क के रूप में निर्धारित राशि संबंधित नाजीर से रसीद के माध्यम से जमा करेंगे. आरक्षित कोटि यथार्थ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-एक के अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ मूल जाति प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे. एक से अधिक सेटों में नामांकन पत्र दाखिल करने की स्थिति में दूसरे सेट में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करेंगे. प्रस्तावक उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का वोटर होगा, जिस क्षेत्र से उम्मीदवार चुनाव में अपनी दावेदारी देंगे.
प्रस्तावक की उम्र भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए. जिला परिषद सदस्य पद के प्रत्याशी होने के लिए उस जिला के पंचायत आम निर्वाचन का वोटर होना जरूरी है. यदि दूसरे प्रखंड या अनुमंडल के अभ्यर्थी उस प्रखंड अनुमंडल के चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहत हैं तो इसके लिए नामांकन के साथ मतदाता सूची की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगा.
ग्राम पंचायत के मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी होने के लिए संबंधित प्रखंड का वोटर होना जरूरी है. इसी तरह वार्ड सदस्य व पंच पद के प्रत्याशी होने के लिए संबंधित पंचायत का मतदाता होना अनिवार्य है.
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