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दुष्कर्मी को दस वर्ष सश्रम कारावास

प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने सोमवार को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त मो शौकत उर्फ बबलू को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय मिरचाईबाड़ी निवासी पिता शेख हबीब का पुत्र शौकत को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की […]

प्रतिनिधि, कटिहारअपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रमेश चंद्र मालवीय की अदालत ने सोमवार को अपहरण व दुष्कर्म के मामले में दोषी पाये जाने पर अभियुक्त मो शौकत उर्फ बबलू को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. स्थानीय मिरचाईबाड़ी निवासी पिता शेख हबीब का पुत्र शौकत को न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 366ए तथा 376 के तहत उक्त सजा सुनाया है. न्यायालय ने अभियुक्त मो शौकत को अर्थदंड के रूप में दस हजार भुगतान का भी आदेश दिया है. अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं किये जाने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा. स्थानीय सिरसा निवासी पीडि़ता की मां ने तीन अप्रैल 2007 को सहायक थाना में दिये फर्द बयान में कही थी कि वे अपने पंद्रह वर्षीय पुत्री के साथ सब्जी बेच रही थी. इसी बीच वह शौच करने चली गयी. लौट कर आयी, तो अपनी लड़की को नहीं देखा तो पता चला कि उसकी लड़की को मो शौकत बहला-फुसला कर ऑटो रिक्शा पर ले गया. इस सत्रवाद संख्या 348/2007 में अपर लोक अभियोजक सुनील कर्ण कुल सात गवाहों का न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य के रूप में परीक्षण कराया.

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