कटिहार : राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव मंगलवार को हत्या के एक मामले में न्यायालय में उपस्थित हुए. साढे बत्तीस वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय गुलाम गौस के न्यायालय में उपस्थित हुए. जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न्यायालय ने पप्पू यादव का बयान दर्ज किया गया.
10 अप्रैल 1985 को स्थानीय गांधी नगर के बलराम सिंह के पुत्र कुंदन कुमार उर्फ मुरारी सिंह केबी झा कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रहे थे. इसी क्रम में गोली और बम मारकर उसे घायल कर दिया गया था. इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गयी. इस मामले में अन्य मुख्य आरोपी अशोक यादव, अरुण यादव तथा बप्पी घोष रिहाई हो गयी है.