मामलों का ससमय निबटारा नहीं, तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार : डीएम
कटिहार : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के द्वारा सरकार ने आम जनमानस को उनके शिकायतों के निबटारे का अधिकार दिया है.
इस अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवादों की सुनवाई की समय सीमा निर्धारित है. समय सीमा के अंदर ही शिकायतों का निबटारा किया जाना है. जिले में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत दायर परिवादों की समीक्षा को लेकर विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने उक्त बातें कही.
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिन लोक प्राधिकारों के द्वारा ससमय मामलों का निबटारा नहीं किया जायेगा.
उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी. समीक्षा के दौरान लोक प्राधिकार के रूप में शिकायतों के निबटारे में उदासीनता पाये जाने को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने बारसोई अनुमंडल के कदवा, बलरामपुर, बारसोई एवं आजमनगर के अंचल अधिकारी तथा सदर कटिहार अनुमंडल अंतर्गत मनसाही के अंचल अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा है. डीएम ने कहा कि इस अधिनियम का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. लोक प्राधिकार अथवा किसी भी स्तर पर शिकायतों के निबटारे में की गयी कोताही के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी.
उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले राजस्व संबंधी हैं. दखल दहानी एवं दाखिल खारिज के लंबित वादों से संबंधित है. उन्होंने सभी अंचल अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निबटारा सुनिश्चित करें. जिन अंचलों में अमीन की कमी है.
उनके लिए अविलंब प्रतिवेदन भेज कर जिला राजस्व के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराएं. उन्होंने बैठक में उपस्थित राजस्व कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी राजस्व कर्मचारियों को अमानत की जानकारी होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना खेदजनक है.
उन्होंने सभी लोक प्राधिकारों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि परिवादों के निबटारे में शिथिलता नहीं बरतें. उनका अनुपालन तय समय सीमा के अंदर कराना सुनिश्चित करें. बैठक के दौरान नगर आयुक्त अजय कुमार ठाकुर, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्वयंभू प्रिय, जिला अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों के लोक प्राधिकार, बारसोई, मनिहारी एसडीओ, कटिहार, बारसोई एवं मनिहारी के अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी आदि थे.