कटिहार : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम अच्युतानंद उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या किये जाने के मामले में दोषी पाये जाने पर भादो मंडल को आठ वर्ष सक्षम कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय में अभियुक्त पति को दस हजार रुपये का अर्थदंड का भी भुगतान का आदेश दिया है.
वर्ष 2007 में प्राणपुर थाना अंतर्गत नया टोला सुरजाना गांव के भादो मंडल की शादी संतोषी कुमारी के साथ हुई थी. शादी के पश्चात भादो मंडल बराबर उसे प्रसारित किया करता था. थाने में दिये फर्द बयान के अनुसार भादो मंडल ने पत्नी की हत्या किये जाने के बाद मृत होने की सूचना ससुराल वालों को दी. ससुराल वाले के आने पर मृतिका संतोषी कुमारी की लाश बरामदे पर देखा. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल बारह गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया.