कटिहार : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर झा की अदालत ने शुक्रवार को तेल छिड़क कर आग लगा कर हत्या करने वाले अभियुक्त पति मो तबरेज आलम को दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने यह सजा भादवि की धारा 302 के तहत सुनायी है. न्यायालय ने अभियुक्त को भादवि की धारा 498ए के तहत भी दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्त को दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. भुगतान
नहीं किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. फलका थाना पुलिस के समक्ष अस्पताल में दिये फर्द बयान में मो तबरेज की पत्नी जीनत परवीन ने कहा था कि उसके ससुराल वाले दहेज के रूप में दो लाख रुपये की मांग करते थे. नहीं देने पर बराबर प्रताड़ित किया जाता था. उसके पति मो तबरेज आलम ने घटना के दिन छह नवंबर, 2011 को उसके शरीर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी. बाद में इलाज के क्रम में जीनत की मौत हो गयी थी. इस घटना में सास एवं ससुर को भी अभियुक्त बनाया गया था, लेकिन न्यायालय ने पति के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल हो जाने के कारण अभिलेख अलग कर विचारण कर मामले में अभियुक्त पति को सजा सुनायी है. इस मामले में लोक अभियोजक शंभू प्रसाद ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ साक्षियों का न्यायालय में परीक्षण कराया.