कैमूर: दुर्गापूजा को लेकर भभुआ SDO की सख्त गाइडलाइन, DJ पर पूर्ण रोक और पंडालों में CCTV लगाना अनिवार्य

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दुर्गा पूजा को लेकर बैठक करते एसडीएम | Prabhat Khabar Network

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दुर्गापूजा के मद्देनजर भभुआ प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, साथ ही सभी प्रमुख पंडालों में सीसीटीवी कैमरे और 24 घंटे स्वयंसेवकों की तैनाती अनिवार्य होगी.

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Kaimur News: आगामी दुर्गापूजा पर्व को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर भभुआ अनुमंडल प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) की अध्यक्षता में पूजा पंडाल समितियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा और अग्निशमन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और पूजा समितियों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए.

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डीजे और अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध

बैठक में स्पष्ट किया गया कि पूजा पंडालों और विसर्जन जुलूस में डीजे बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. इसके साथ ही अश्लील गानों के प्रसारण पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है. सक्षम प्राधिकार से विधिवत अनुमति लेने के बाद ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का उपयोग किया जा सकेगा. इसके लिए सुबह 06:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तुरंत साउंड सिस्टम जब्त कर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मुख्य सड़कों और विवादित स्थलों पर पंडाल की मनाही

प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी हाल में मुख्य सड़कों पर या विवादित स्थलों पर प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं मिलेगी. प्रतिमा स्थापित करने के लिए सक्षम प्राधिकार से लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) लेना अनिवार्य होगा. सड़क किनारे बनने वाले पंडालों में बांस-बल्ले इस तरह लगाने को कहा गया है जिससे सामान्य यातायात और राहगीरों का आवागमन बिल्कुल प्रभावित न हो. सड़क पर जाम की समस्या न बने, यह देखना पूजा समिति की मुख्य जिम्मेदारी होगी.

पंडालों में CCTV कैमरे और 24 घंटे स्वयंसेवक

सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए प्रत्येक प्रमुख पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरे और कंट्रोल रूम स्थापित करना अनिवार्य किया गया है. साथ ही पंडाल के बाहर "आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं" का सूचना बोर्ड लगाना होगा. प्रतिमा निर्माण स्थल से लेकर विसर्जन तक तीन पालियों में 24 घंटे पहचान-पत्र युक्त स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा. स्वयंसेवकों की पूरी सूची संबंधित थाने को उपलब्ध करानी होगी ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके.

वैध बिजली कनेक्शन और सोशल मीडिया पर नजर

विद्युत हादसों से बचाव के लिए सभी पंडालों को वैध व नया अस्थायी कनेक्शन लेने का निर्देश दिया गया है, जिसकी जांच विद्युत आपूर्ति प्रमंडल द्वारा की जाएगी. प्रत्येक पंडाल में अग्निशमन के पर्याप्त उपकरण और बालू-पानी की व्यवस्था रखनी होगी. इसके अलावा साइबर सेल को सोशल मीडिया पर अफवाह और आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने वालों पर 24 घंटे पैनी नजर रखने को कहा गया है. बैठक में एसडीपीओ भभुआ, संबंधित बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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