कैमूर : 15 वर्षीय किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर संबंध बनाने का दबाव देनेवाला 17 वर्षीय किशोर अरेस्ट

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AI निर्मित सांकेतिक तस्वीर.

कैमूर में एक शर्मनाक मामला सामने आया है जहाँ 17 वर्षीय किशोर ने 15 वर्षीय छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी. आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

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कैमूर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा को कथित तौर पर अश्लील वीडियो और फोटो के जरिए ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के ही 17 वर्षीय किशोर ने किशोरी का अश्लील वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर बार-बार संबंध बनाने का दबाव डालता रहा. विरोध करने पर किशोरी के साथ-साथ उसके परिजनों को भी धमकाने का आरोप है.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ पुलिस ने आरोपित किशोर को दुर्गावती स्थित उसके फूफा के घर से गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता के परिजनों ने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि किशोरी बचपन से ही अपने मौसा के घर रहकर गांव के विद्यालय में पढ़ाई करती है. वह आठवीं कक्षा की छात्रा है.

परिजनों का आरोप है कि इसी दौरान गांव के रहने वाले किशोर ने किशोरी के साथ गलत संबंध बनाया और उसका वीडियो बना लिया. इसके बाद वीडियो और फोटो को आधार बनाकर वह किशोरी पर लगातार दबाव बनाता रहा. संबंध बनाने से इनकार करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जाती थी.

शादी के दौरान जान से मारने की धमकी का आरोप

परिजनों ने पुलिस को बताया कि आरोपित की धमकियों से किशोरी और उसका परिवार लगातार भयभीत रहा. आरोपित पर किशोरी के विवाह के दौरान जयमाला के समय उसके परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. लगातार मिल रही धमकियों से परेशान परिजनों ने अंततः पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगायी.

पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच तेज

आवेदन मिलते ही थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम को कार्रवाई का निर्देश दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित किशोर को दुर्गावती से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा चार समेत बीएनएस की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है. अब पुलिस आरोपों की जांच के साथ मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने में लगी है.

मेडिकल के बाद न्यायालय में दर्ज होगा बयान

थानाध्यक्ष सुमित कुमार ने बताया कि पीड़ित किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए मोहनियां अनुमंडल अस्पताल भेजा जा रहा है. मेडिकल जांच के बाद न्यायालय के समक्ष बीएनएसएस की धारा 183 के तहत उसका बयान दर्ज कराया जायेगा. गिरफ्तार आरोपित के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


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