बेटी के साथ दुष्कर्म में पिता को 25 साल की सजा
Updated at : 04 Dec 2024 9:14 PM (IST)
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कैमूर न्यूज : जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को चार लाख रुपये देने का आदेश
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कैमूर न्यूज : जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को चार लाख रुपये देने का आदेश
भभुआ कोर्ट़
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आशुतोष कुमार उपाध्याय की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को 25 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को चार लाख रुपये प्रतिकर का भुगतान करने का आदेश दिया है. जानकारी के अनुसार, यह घटना अप्रैल 2023 में जिले के एक गांव में घटी थी. वहां मानवता को शर्मसार करते हुए एक पिता ने ही अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था. इस मामले के सामने आने पर पूरे जिले में सनसनी फैल गयी थी. इस संबंध में पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शशि भूषण पांडे ने बताया कि पीड़िता की मां जब राखी बांधने अपने मायके चली गयी, तो अभियुक्त ने अपनी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया था. इसी मामले को लेकर पॉक्सो न्यायाधीश ने दुष्कर्मी पिता को 25 वर्ष की सजा और 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ फैसला दिया है कि अगर अर्थदंड पीड़िता को नहीं दिया जाता है, तो छह माह की अतिरिक्त सजा भी अभियुक्त को भुगतनी होगी. इसी तरह न्यायाधीश की ओर से पीड़िता को चार लाख रुपये भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी दिया गया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By Prabhat Khabar News Desk
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