भभुआ नगर : अगर आपके पास एक से अधिक शस्त्र हैं तो आपका एक लाइसेंस रद्द हो सकता है. हालांकि, 31 मार्च तक का आपके पास समय है. इस अवधि में आप आवेदन देकर उसे सुधर करवा सकते हैं अन्यथा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. जिला शस्त्र शाखा ने एक से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति रखनेवालों के लिए यह फरमान जारी किया है.
इसके अंतर्गत कहा गया है कि आयुध नियमावली 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में जिले के वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जिन्हें एक से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत है, उनकी एक अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया जायेगा. हालांकि, वे एक से अधिक शस्त्र रख सकते हैं. लेकिन, उसके लिए उनके पास अनुज्ञप्ति एक ही रहेगी. एक ही अनुज्ञप्ति में दोनों शस्त्रों की जानकारी निहित रहेगी. विधि शाखा ने इसके लिए 31 मार्च तक का समय निर्धारित किया है. जिला शस्त्र दंडाधिकारी मोहम्मद जियाउल्लाह ने बताया कि
31 मार्च से पहले एक से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति रखनेवाले अनुज्ञप्तिधारी आवेदन देकर यह सुनिश्चित कर लें कि किस अनुज्ञप्ति संख्या पर वे शेष निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को अंकित कराना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि अगर वे ऐसा नहीं कराते हैं तो 31 मार्च के बाद उनकी अनुज्ञप्ति स्वत: रद्द हो जायेगी. उसके लिए वे खुद जवाबदेह होंगे. अधिकारी ने बताया कि आयुध नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में निर्धारित तिथि के बाद किसी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा.