कोचिंग सेंटरों के पोस्टरों ने बिगाड़ी स्कूल की सूरत
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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हाइस्कूल की दीवार बनी विज्ञापन का डिस्प्ले बोर्ड सरकारी इमारतों व निजी मकानों पर हर जगह लगे हैं इनके विज्ञापन भभुआ नगर. कोचिंग सेंटरों के पंजीयन की जब बात आती है तो इनके संचालक नियम में ढील दिये जाने की मांग को ले सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन वे भ्रामक विज्ञापन देने और जगह-जगह […]
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हाइस्कूल की दीवार बनी विज्ञापन का डिस्प्ले बोर्ड
सरकारी इमारतों व निजी मकानों पर हर जगह लगे हैं इनके विज्ञापन
भभुआ नगर. कोचिंग सेंटरों के पंजीयन की जब बात आती है तो इनके संचालक नियम में ढील दिये जाने की मांग को ले सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन वे भ्रामक विज्ञापन देने और जगह-जगह पोस्टर चिपका कर शहर की खूबसूरती बिगाड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं.
इनके विज्ञापन शहर के चौक-चौराहों से लेकर जगह-जगह दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन, जब प्रशासन इन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस भेजता है, तो वे इसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते. कोचिंग सेंटरों द्वारा जगह-जगह लगाये गये भ्रामक विज्ञापनों पर जिला प्रशासन और नप भी कोई कार्रवाई नहीं करता. स्कूल, कॉलेजों से लेकर शहर के निजी व सरकारी भवनों पर कोचिंग संस्थाओं द्वारा लगाये गये भ्रामक विज्ञापन जहां शहर की खूबसूरती पर बट्टा लगा रहे हैं, वहीं इन विज्ञापनों से छात्र-छात्राएं गुमराह हो रहे हैं.
कैसे होगा शहर क्लीन और ग्रीन
जिला प्रशासन शहर को क्लीन, ग्रीन और विकसित किये जाने को ले एंड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन कोचिंग संस्थान हीं नहीं अन्य लोगों द्वारा भी शहर में लगाये गये बेतरतीब पोस्टर व विज्ञापन शहर की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं. शहर के कोचिंग हब के नाम से मशहूर चकबंदी रोड में तो कोचिंग सेंटरों के विज्ञापन भरे पड़े हैं. शहर में सबसे ज्यादा विज्ञापन कोचिंग सेंटरवालों के ही दिखते हैं. चकबंदी रोड में शहर के टाउन हाइस्कूल के पिछले हिस्से पर कोचिंग सेंटरों के विज्ञापन बेतरतीब लगाये गये हैं.
रजिस्ट्रेशन में नहीं दिखा रहे रुचि
कोचिंग सेंटर सौ प्रतिशत सफलता की गारंटी देनेवाले विज्ञापन पर तो पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं. विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में सिर्फ एक कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए महज 14 कोचिंग संस्थानों ने आवेदन दिया है.
बिहार कोचिंग एक्ट 2010 के प्रावधानों के मुताबिक कोचिंग सेंटरों में समुचित बेंच, डेस्क की व्यवस्था, पेयजल व शौचालय एवं अग्निशमन की व्यवस्था की जानी चाहिए. इसके साथ ही विभाग से रजिस्ट्रेशन भी कराना है, लेकिन इन नियमों का पालन कोचिंग संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है.
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