निर्देश. व्यवसायियों के हित में जरूरी
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जीएसटी के लिए 15 तक कराएं पंजीयन
निर्देश. व्यवसायियों के हित में जरूरी भभुआ नगर : गुड्स एंड सर्विस टैक्स(जीएसटी) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. यह 15 दिसंबर तक चलेगी. वित्त एवं वाणिज्यकर के उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सरकार ने व्यवसायियों को अब जीएसटी लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए विभाग से निबंधित सभी व्यवसायियों […]
भभुआ नगर : गुड्स एंड सर्विस टैक्स(जीएसटी) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. यह 15 दिसंबर तक चलेगी. वित्त एवं वाणिज्यकर के उपायुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि सरकार ने व्यवसायियों को अब जीएसटी लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए विभाग से निबंधित सभी व्यवसायियों को जीएसटी के पोर्टल पर जा कर 15 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. जीएसटी पंजीयन एक समयबद्ध कार्यक्रम है.
विभाग द्वारा जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया के लिए एक कोषांग का गठन किया गया है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी तकनीकी परेशानी या समस्या हो, तो वे बेझिझक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. गौरतलब है कि एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने की संभावना है.
क्या है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया :
डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉटबिहारकाॅमर्शियलटैक्स डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर वर्तमान आइडी व पासवर्ड के साथ लॉगइन करें. इस दौरान जीएसटी का लिंक दिखायी देगा. उसे क्लिक करें, यहां जीएसटी का औपबंधिक पासवर्ड मिलेगा. इस आइडी व पासवर्ड से जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जीएसटी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर लॉग इन करें. इस दौरान स्क्रीन पर फॉर्म दिखायी देगा. इसे ई-मेल एवं आइडी और नंबर अंकित करते हुए सबमिट करना है़
इसके बाद आपके मोबाइल एवं ई-मेल पर अलग-अलग दो वन टाइम पासवर्ड प्राप्त होंगे. फॉर्म पर अलग-अलग अंकित करें. उसके बाद जीएसटी को स्थायी यूजरनेम एवं पासवर्ड बनाने का निर्देश प्राप्त होगा. सही विवरण अपलोड करने के बाद ही आपको रेफरेंस संख्या(एआरएन) आपके मोबाइल व ई-मेल पर प्राप्त होगा. भविष्य में जीएसटी से संपर्क इसी एआरएन संख्या से स्थापित किया जा सकेगा. इसे सुरक्षित रखना होगा.
आयकर विभाग का कार्यालय.
बोले अधिकारी
जीएसटी के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आगामी 15 दिसंबर तक चलेगी. निबंधित व्यवसायियों को जीएसटी से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
सुधीर कुमार, वाणिज्यकर उपायुक्त
जिले में 5000 व्यवसायी
हैं निबंधित
जिले में बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम(वैट) से करीब पांच हजार व्यवसायी निबंधित हैं. इन व्यवसायियों को अब जीएसटी से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा क्योंकि, अब देश में टैक्स को लेकर सभी को एक दायरे में रखा जायेगा. पूरे देश में एक अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू होने की बात कही गयी है.
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