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लोक शिकायत अधिनियम से रू-ब-रू हुए अफसर
जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भभुआ (नगर) : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू करने और उसके प्रावधानों को जानने-समझने के लिए बुधवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलास्तरीय प्रशिक्षण सह प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता एडीएम दिलीप कुमार ने की. वरीय उपसमाहर्ता शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि बिहार […]
जिलास्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
भभुआ (नगर) : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को लागू करने और उसके प्रावधानों को जानने-समझने के लिए बुधवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जिलास्तरीय प्रशिक्षण सह प्रबोधन कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला की अध्यक्षता एडीएम दिलीप कुमार ने की.
वरीय उपसमाहर्ता शाहनवाज अहमद नियाजी ने बताया कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम पूरे राज्य में पांच जून से लागू हो जायेगा. जिले में छह जून से यह अधिनियम प्रभावी हो जायेगा. जिलास्तर के पदाधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के बारे मे विस्तार से बताया गया. लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत आमलोगों की शिकायत के निवारण के लिए सुदृढ़ कार्यप्रणाली विकसित करने व 60 दिनों के अंदर परिवाद की सुनवाई और उसके निवारण का अधिकार नागरिक को देने के उद्देश्य से इस अधिनियम का गठन किया गया है.
अधिनियम के तहत फरियादी के मामले को निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत सुनवाई किये जाने का प्रावधान निहित किया गया है. इसके लिए प्रमंडलीय स्तर, जिलास्तर व अनुमंडल स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है. इसके अलावा 12 मई को प्रखंड के सभी बीडीओ, सीओ, कार्यपालक अभियंता व बीएचएम के अलावा सभी सीडीपीओ आदि को प्रशिक्षण दिया जायेगा. 13 मई को सभी पुलिस पदाधिकारियों व 14 मई को समाहरणालय से संबंधित सभी लिपिक को प्रशिक्षण दिया जायेगा.
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