भभुआ (कोर्ट) : एसडीजे एम प्रेम कुमार श्रीवास्तव ने बेलांव थाना कांड संख्या 94/04 में मारपीट करने एवं जबरन मकान दखल करने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 325 भादवि में खरेंदा निवासी शिवशंकर धोबी को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
इस वाद में सूचक कृष्णा धोबी ग्राम खरेंदा ने अपने बयान में कहा है कि डीसीएलआर के आदेशानुसार मैं अपने मकान पर दखल लेने के लिए अवैध दखल जमाये शिवशंकर धोबी से मकान खाली करने को कहा इस पर शिवशंकर धोबी सूचक को लाठी–डंडे से मार कर सिर फोड़ दिया.